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प्रत्याशियों की बेनामी संपत्ति की हो सकती है जांच, व्यय प्रेक्षक ने आयोग से की सिफारिश

1st Bihar Published by: Updated Oct 20, 2020, 8:02:33 AM

प्रत्याशियों की बेनामी संपत्ति की हो सकती है जांच, व्यय प्रेक्षक ने आयोग से की सिफारिश

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PATNA : चुनाव आयोग के विशेष व्यय प्रेक्षक ने बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की बेनामी संपत्ति, मोबाइल एप से लेन देन की जांच करा सकता है. इसके साथ ही डिजिटल लेन-देन की भी जांच हो सकती है. 

चुनाव आयोग के निर्देश पर बिहार में विधानसभा चुनाव में खर्चों पर नजर रखने के लिए तैनात विशेष व्यय प्रेक्षक ने प्रत्याशियों की बेनामी संपत्ति की जांच की जरुरत बताई है. इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग से आयकर विभाग का सहयोग लेने का सुझाव दिया है. 

प्रेक्षक ने चुनाव आयोग से कहा है कि नामांकन के समय दिए जाने वाले शपथपत्र में दर्ज संपत्ति के ब्योरे की जांच आयकर विभाग से करायी जानी चाहिए. वहीं निर्वाचन विभाद के अनुसार पूर्णिया और मधेपुरा में तीन प्रमुख व्यवसायी चुनाव के दौरान पैसों की लेन-देन के मामले में जांच के दायरे में हैं. आयोग के निर्देश पर आयकर विभाग को जांच की कार्रवाई पूरी करने के लिए पुलिस बल का सहयोग लेने को कहा गया है. विशेष व्यय प्रेक्षक बीआर बालाकृष्णन ने आयोग से बेनामी संपत्ति की जांच की सिफारिश की है. यह सिफारिश उन्होंने मौखिक रुप से आयोग की वीडियो कांफ्रेंसिंग के समीक्षा बैठक के दौरान की है.इसके साथ ही बीआर बालाकृष्णन ने बड़े-बड़े कांट्रैक्टर के लेन-देन की भी निगरानी की आवश्यकता जताई है.