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बिहार में बुजुर्गों को बड़ी राहत: जमीन-फ्लैट की रजिस्ट्री में अब नहीं होगी कोई परेशानी, सीएम नीतीश कुमार ने जारी किए अहम निर्देश

Nitish Kumar: बिहार में 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान करने के निर्देश जारी किए ह

Nitish Kumar
नीतीश सरकार का बड़ा फैसला
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Mukesh Srivastava
4 मिनट

Nitish Kumar: बिहार में 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान करने के निर्देश जारी किए हैं। अब बुजुर्गों को घर बैठे भी निबंधन की सुविधा मिलेगी। जिससे उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।


दरअसल, सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा, “आप सभी को पता है कि कि 20 नवंबर 2025 को राज्य में नई सरकार के गठन के बाद हमलोगों ने राज्य को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने हेतु सात निश्चय-3 के कार्यक्रमों को लागू किया है। सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ (Ease of Living) का मुख्य मकसद राज्य के सभी नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम कर उनके जीवन को और भी आसान बनाना है। इसे लेकर हमलोग लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं।


1. कई बार ऐसा देखा गया है कि राज्य के वृद्धजनों, जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे ज्यादा है, उन्हें जमीन/ फ्लैट की रजिस्ट्री से जुड़े कार्यों के निष्पादन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में 80 वर्ष या उससे ज्यादा की उम्र के वृद्धजनों के लिए जमीन/ फ्लैट के निबंधन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए निम्न महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं : 


* अब राज्य के वैसे वृद्धजनों, जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक है तथा वे जमीन/ फ्लैट की रजिस्ट्री करना चाहते हैं तो जरूरत पड़ने पर उन्हें घर पर ही जमीन निबंधन (Registration) से संबंधित सभी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसे लेकर मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा चलंत निबंधन इकाई (Mobile Registration Unit) के माध्यम से दस्तावेजों के निश्चित समय-सीमा के अन्तर्गत निबंधन की सुविधा प्रदान की जायेगी। आवेदक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 


* ⁠संबंधित विभाग द्वारा जमीन/फ्लैट की रजिस्ट्री की प्रक्रिया 7 कार्य दिवस के अंदर सुनिश्चित की जायेगी। 


2. प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जमीन खरीदने के इच्छुक व्यक्ति को संबंधित भूमि के संबंध में अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं होती है जिस कारण उन्हें समस्या होती है। इसे ध्यान में रखते हुये भूमि की रजिस्ट्री के पूर्व भूमि के बारे में अद्यतन जानकारी क्रेता/ विक्रेता को प्रदान करने की व्यवस्था भी की जा रही है। इस व्यवस्था के तहत आवेदकों के अनुरोध पर आवेदन करने के पश्चात् निबंधन विभाग द्वारा अंचल कार्यालय से भूमि की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त कर क्रेता को उपलब्ध करा दी जायेगी। इससे आवेदकों को काफी सुविधा होगी और उन्हें जमीन के बारे में सही जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।  


3. इन व्यवस्थाओं को 1 अप्रैल 2026 के प्रभाव से लागू करने का निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया गया है।  


मुझे पूरा विश्वास है कि यह पहल राज्य के 80 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के वृद्धजनों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी और उनका दैनिक जीवन और भी आसान होगा। साथ ही भूमि के बारे में अद्यतन सही जानकारी देने की व्यवस्था से सभी लोगों को काफी फायदा होगा। इस व्यवस्था के संबंध में यदि आप कोई अन्य विशिष्ट सुझाव देना चाहते हैं तो अपने बहुमूल्य सुझाव 19 जनवरी 2026 तक निम्न में से किसी एक माध्यम से दे सकते हैं”।

रिपोर्टिंग
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रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता

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