Breakingदेशबर्थ सर्टिफिकेट बनाने दो साल की देरी पड़ेगी भारी, लगाने पड़ सकते हैं कोर्ट के चक्कर; संसद से नया बिल पास
Birth and Death Registration: राज्यसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। नए प्रावधानों के तहत दो साल से अधिक देरी से होने वाले जन्म या मृत्यु पंजीकरण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की मंजूरी अनिवार्य होगी।











