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Patna News: पटना में दो दिन तक नाव परिचालन पर रोक, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश; जानिए.. वजह

Patna News: मकर संक्रांति के मद्देनजर पटना में 14 और 15 जनवरी को नाव परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है.

Patna News
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Mukesh Srivastava
2 मिनट

Patna News: मकर संक्रांति को मौके पर पटना में नाव परिचालन पर रोक रहेगी। 14 और 15 जनवरी को पटना में किसी भी नाव का परिचालन नहीं होगा। इसको लेकर पटना जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की चेतावनी जारी की है।


दरअसल, जिला प्रशासन, पटना द्वारा इस वर्ष मकर संक्रान्ति (14-15 जनवरी) के अवसर पर सरकारी कार्यों में लगे नावों को छोड़कर नदियों में किसी भी नाव के परिचालन पर रोक लगायी गई है। जिलाधिकारी, पटना ने अधिकारियों को इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख़्त दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। 


जिला प्रशासन द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन, यातायात संचालन, सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था के निर्धारित मानकों के अनुसार दण्डाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, स्पेशल मोबाईल टीम तथा रिवर पेट्रोलिंग टीम को प्रतिनियुक्त किया गया है। नदी घाटों पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं एवं पतंग उत्सव कार्यक्रम के दौरान लोगों की भीड़ के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। 


विभिन्न अनुमंडलों में स्थित नदी घाटों को कई सेक्टर में विभाजित कर 2-2 मोटर बोट एवं अन्य आवश्यक संसाधनों सहित गोताखोरों एवं जवानों के साथ 8 SDRF टीम को तैनात किया गया है। सभी अंचल अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत नदियों एवं तालाबों के घाटों पर लाइफ जैकेट एवं अन्य सभी संसाधनों के साथ नावों, नाविकों एवं गोताखोरों को तैनात रखने का निर्देश दिया गया है। 


अनुमंडल पदाधिकारियों तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को सतत भ्रमणशील रहकर स्थिति पर नजर रखने का निदेश दिया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की संदेहास्पद सूचना 24x7 जिला नियंत्रण कक्ष (0612-2219810/ 2219234 ), जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र (0612-2210118) एवं आपात नम्बर सेवा 112 पर दे सकते हैं।

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रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता

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