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17-Mar-2025 07:30 PM
By First Bihar
BIHAR NEWS: आय से अधिक संपत्ति मामले में नालंदा के जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) अनिल कुमार दास को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस दौरान जीवन यापन भत्ता दिया जाएगा। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय पटना प्रमंडल होगा। पटना में ही उन्हें रिपोर्ट करना होगा। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी की है।
आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी की विशेष टीम ने बड़ी कार्रवाई की। विजिलेंस की छापेमारी के बाद नालन्दा डीटीओ अनिल कुमार दास को सस्पेंड कर दिया गया है। अनिल कुमार दास पर अपने सेवा काल 2010 से अबतक 94 लाख नब्बे हजार छः सौ छः रुपए अवैध संपति अर्जित करने का आरोप है।
बता दें कि 6 मार्च को निगरानी की विशेष टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में नालंदा डीटीओ अनिल कुमार दास के पटना के बख्तियारपुर स्थित निजी आवास पर सुबह से लेकर रात तक छापेमारी की थी। इसी दिन इनके खिलाफ 6 मार्च को केस दर्ज कराया गया था। भ्रष्टाचार एवं गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाने का आरोप अनिल दास पर है। जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम (1) के प्रावधानों के विपरीत है।
बता दें कि बीते दिनों निगरानी की विशेष इकाई (एसवीयू) ने नालंदा के जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) अनिल कुमार दास के एक साथ 4 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान एक करोड़ रुपये की ज्वेलरी एवं डेढ़ करोड़ रुपये कीमत के जमीन के पेपर मिले थे। सुबह 6 बजे लेकर रात तक एसवीयू की टीम ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में अनिल कुमार दास के पटना एवं नालंदा स्थित ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। अब उन पर बड़ी कार्रवाई की गयी है। डीटीओ अनिल दास को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।