ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR ELECTION : बिहार विधानसभा चुनाव 2025: रैलियों के लिए हेलीकॉप्टरों की बुकिंग शुरू, रोज 20 चॉपर भरेंगे उड़ान Bihar News: क्या सच में बिहार की महिला ले रहीं राजनीति में इंट्रेस्ट, इस रिपोर्ट से जानिए हकीकत; बढ़ जाएगी नीतीश -तेजस्वी की टेंशन Child Aadhaar Card Rules : बच्चों के आधार कार्ड नियम बदले: अब माता-पिता के दस्तावेज अनिवार्य, सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र से नहीं बनेगा आधार PhonePe: क्यों RBI ने PhonePe पर लगाया लाखों का जुर्माना? जानें... पूरी डिटेल ADR REPORT 2025 : राजनीतिक दल में केंद्र से लेकर प्रदेश तक..., वंशवाद की राजनीति में कौन आगे? लालू परिवार नहीं यह हैं सबसे आगे Bihar News: बिहार सरकार से 10 हजार रुपए लेकर क्या करने वाली हैं महिलाएं, जानिए पूरी सच्चाई; इस रिपोर्ट में मिलेगी पूरी जानकारी BIHAR ELECTION : चुनाव आयोग की नई पहल, जीविका दीदियां महिलाओं को वोटिंग के लिए करेंगी प्रेरित Bihar News: बिहार में यहाँ फोरलेन सड़क के लिए नए सिरे से जमीन अधिग्रहण, लंबे समय से रुका काम जल्द होगा पूरा SCERT : SCERT ने बदला बिहार स्कूल परीक्षा कार्यक्रम, सातवीं-आठवीं की गणित और सोशल साइंस परीक्षा स्थगित Bihar News: बिहार में 4 महत्वपूर्ण ट्रेनों का आरा तक हुआ विस्तार, यात्रियों को बड़ी राहत..

बिहार में अब लिपिकों पर कार्रवाई कर सकेंगे एसपी, पुलिस हेडक्वार्टर ने जारी किया आदेश

बिहार में अब लिपिकों पर कार्रवाई कर सकेंगे एसपी, पुलिस हेडक्वार्टर ने जारी किया आदेश

13-Jul-2021 09:19 AM

PATNA : बिहार में अब जिलों में तैनात बिहार पुलिस क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों के निलंबन और लघु दंड देने का अधिकार अब जिलों में तैनात एसपी स्तर के अधिकारी के पास होगा. यदि किसी कर्मी को सस्पेंड किया जाता है तो वैसी परिस्थिति में निलंबित कर्मी का मुख्यालय उसका पदस्थापन कार्यालय ही रहेगा और उसे जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान भी वहीं से मिलेगा.


बिहार पुलिस हेडक्वार्टर के कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है. आदेश में कहा गया है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 2(झ) एवं 9(1) के तहत पुलिस क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों के विरुद्ध, जिस कार्यालय में पदस्थापित हैं, उस कार्यालय के आरोप के लिए सही कारण रहने पर पुलिस अधीक्षक कोटि के पदाधिकारी को ही अनुशासनिक प्राधिकार के रूप प्राधिकृत किया जाता है.


पहले बिहार पुलिस क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग कर्मियों पर अनुशासनिक कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय से आइजी मुख्यालय सक्षम प्राधिकार थे. आदेश में कहा गया कि इस संवर्ग के कर्मी जिला पुलिस अधीक्षक, वाहिनियों के समादेष्टा एवं समकक्ष कोटि पदाधिकारियों के कार्यालय में कार्यरत रहते हैं. चूंकि नियुक्ति प्राधिकार पुलिस आइजी मुख्यालय हैं, इसलिए इस संवर्ग के कर्मियों के विरुद्ध निलंबन कार्रवाई के प्राधिकारी आइजी मुख्यालय ही होते हैं, जबकि प्रशासनिक दृष्टिकोण से आवश्यक है कि इस संवर्ग के कर्मी जिस कार्यालय में तैनात रहते हैं. उस कार्यालय का प्रधान ही उन्हें निलंबन या लघु दंड देने का अधिकार प्राप्त हो.