बिहार में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी होगी खत्म: RTE के तहत गरीब बच्चों का एडमिशन नहीं लिया तो होगा सख्त एक्शन, देना होगा इतना जुर्माना
Bihar Education News: आरटीई कानून के तहत निजी स्कूलों को 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित करना अनिवार्य हो गया है. नियमों का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है.






