ब्रेकिंग
कैबिनेट विस्तार से पहले बजरंगबली के दरबार में शाह-सम्राट: पटना के राजवंशी नगर हनुमान मंदिर में की पूजा-अर्चनाबिहार में AI मिशन को मंजूरी: माननीय से अधिकारी तक पढ़ेंगे AI का पाठ, कैबिनेट के 20 फैसलेबिहार कैबिनेट विस्तार से पहले हलचल तेज: अमित शाह और नितिन नबीन पटना पहुंचे, मंत्रियों की लिस्ट होगी फाइनलसीवान में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप से 20 लाख की लूट, तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर साधा निशानाBihar News: भ्रष्ट DPO को 5 साल की सजा, 2 लाख कैश घूस लेते निगरानी ने 10 साल पहले किया था गिरफ्तारकैबिनेट विस्तार से पहले बजरंगबली के दरबार में शाह-सम्राट: पटना के राजवंशी नगर हनुमान मंदिर में की पूजा-अर्चनाबिहार में AI मिशन को मंजूरी: माननीय से अधिकारी तक पढ़ेंगे AI का पाठ, कैबिनेट के 20 फैसलेबिहार कैबिनेट विस्तार से पहले हलचल तेज: अमित शाह और नितिन नबीन पटना पहुंचे, मंत्रियों की लिस्ट होगी फाइनलसीवान में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप से 20 लाख की लूट, तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर साधा निशानाBihar News: भ्रष्ट DPO को 5 साल की सजा, 2 लाख कैश घूस लेते निगरानी ने 10 साल पहले किया था गिरफ्तार

ठंड के कारण पटना के स्कूलों की टाइमिंग चेंज, सुबह 9 से पहले नहीं चलेंगी कक्षाएं

पटना जिले में ठंड के चलते जिला दंडाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने 21 से 24 जनवरी तक सभी निजी और सरकारी स्कूलों (प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी सहित) में सुबह 9 बजे से पहले की शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी।

bihar
पटना डीएम का आदेश
© social media
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

PATNA: ठंड को देखते हुए पटना डीएम डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को सुबह 9 बजे से पहले संचालित करने से मना किया है। यह आदेश 21 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक लागू होगा।


पटना जिलाधिकारी ने यह आदेश दिया है कि पटना जिले में पड़ रही अत्यधिक ठंड के कारण कम तापमान की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। 


अतः वर्तमान स्थिति में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-781/ विधि, दिनांक-16.01.2026 के क्रम में मैं, डॉ० त्यागराजन एस.एम., जिला दण्डाधिकारी, पटना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत पटना जिला के सभी निजी / सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में शैक्षणिक गतिविधियों के 09.00 बजे पूर्वाह्न के पहले के संचालन पर प्रतिबंध लगाता हूँ। 


विद्यालय प्रबंधन को एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है कि वे उल्लिखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निधारित करेंगे। तक प्रभावी रहेगा। उपर्युक्त आदेश पटना जिले में दिनांक 21.01.2026 से लागू होगा एवं दिनांक 24.01.2026 तक प्रभावी होगा। यह आदेश दिनांक 20.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से निर्गत किया गया।

टैग्स

संबंधित खबरें