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Bihar Teacher Transfer: बिहार के शिक्षकों की बड़ी समस्या हो गई दूर, आपसी सहमति से तबादले की मिली सुविधा; एस. सिद्धार्थ ने जारी किया आदेश

Bihar Teacher Transfer: बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को आपसी सहमति से ट्रांसफर की सुविधा दी है। अब शिक्षक ई-शिक्षाकोष पोर्टल के जरिए एक-दूसरे से स्कूल बदल सकेंगे। यह व्यवस्था 10 जुलाई से पूरे जुलाई माह तक लागू रहेगी।

Bihar Teacher Transfer
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Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar Teacher Transfer: बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए आपसी सहमति से स्थानांतरण की नई सुविधा शुरू की है। अब शिक्षक ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से आपसी सहमति से ट्रांसफर कर सकेंगे। इस योजना के तहत एक ही श्रेणी के शिक्षक न्यूनतम दो और अधिकतम दस लोगों का समूह बनाकर आपस में स्थानांतरण कर सकते हैं।


इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर 10 जुलाई से इस व्यवस्था के लागू होने की जानकारी दी है। शिक्षकों के लिए यह सुविधा 10 जुलाई से पूरे जुलाई माह तक के लिए उपलब्ध रहेगी। राज्य मुख्यालय या जिला समिति की कोई भूमिका नहीं होगी, शिक्षक स्वयं पोर्टल पर लॉगिन कर ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।


शिक्षक अपने विषय और श्रेणी के अनुसार, पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल या जिला स्तर पर उपलब्ध ट्रांसफर इच्छुक शिक्षकों की सूची देख सकेंगे। OTP आधारित मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के बाद शिक्षक एक-दूसरे से संपर्क कर स्थान तय कर सकेंगे। आवेदन के तीन दिन में ट्रांसफर आदेश और सात दिन में जॉइनिंग अनिवार्य होगी। यदि समूह का कोई एक सदस्य भी जॉइन नहीं करता है, तो पूरा ट्रांसफर आदेश रद्द कर दिया जाएगा।


अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कई शिक्षकों के तबादलों के बावजूद वे असंतुष्ट हैं, और कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस नई व्यवस्था का मकसद रिक्त पदों को भरना और शिक्षकों की संतुष्टि सुनिश्चित करना है।

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FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता