ब्रेकिंग न्यूज़

gen z post office : IIT Bihta में खुला बिहार का पहला Gen Z Post Office, अब इस जिले की बारी; जानें क्या-क्या मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं Bihar Crime News: शराबबंदी वाले राज्य में तंदूर उगलने लगी शराब, दिल्ली से बिहार पहुंची थी बड़ी खेप; नए साल के जश्न की तैयारी में माफिया Bihar Crime News: शराबबंदी वाले राज्य में तंदूर उगलने लगी शराब, दिल्ली से बिहार पहुंची थी बड़ी खेप; नए साल के जश्न की तैयारी में माफिया Patna Top School Admission 2026: आप अपने बच्चों का एडमिशन पटना के टॉप स्कूलों में कराना चाहते हैं? पढ़ लीजिए यह जरूरी खबर Patna Top School Admission 2026: आप अपने बच्चों का एडमिशन पटना के टॉप स्कूलों में कराना चाहते हैं? पढ़ लीजिए यह जरूरी खबर Bihar Industry Land Offer : बिहार में मात्र 1 रुपये में मिलेगी जमीन, 31 मार्च 2026 तक करें आवेदन; सरकार का बड़ा ऑफर Bihar News: बिहार में 17.29 करोड़ की लागत यहां बनने जा रहा सब-जेल, 25 एकड़ भूमि का होगा अधिग्रहण; सरकार ने जारी किया आदेश Bihar News: बिहार में 17.29 करोड़ की लागत यहां बनने जा रहा सब-जेल, 25 एकड़ भूमि का होगा अधिग्रहण; सरकार ने जारी किया आदेश RWD के 'कार्यपालक अभियंता' होंगे सस्पेंड ! लखीसराय में ठेकेदार- इंजीनियर गठजोड़ का बड़ा खुलासा...जारी कर दिय़ा था फर्जी सर्टिफिकेट, अब खुली पोल Indigo Crisis: इंडिगो संकट थमने के आसार, DGCA ने रोस्टर संबंधी आदेश तत्काल प्रभाव से वापस लिया

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिखने लगा असर, कांवड़ रूट के दुकानदारों ने दुकानों पर लगे नेमप्लेट हटाए

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 22 Jul 2024 05:43:59 PM IST

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिखने लगा असर, कांवड़ रूट के दुकानदारों ने दुकानों पर लगे नेमप्लेट हटाए

- फ़ोटो

DESK: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज से शुरू हुए कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ रूट की दुकानों पर दुकानदारों का अपना नेमप्लेट लगाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दिया है। शीर्ष अदालत के फैसले से तमाम दुकानदारों में खुशी की लहर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दुकानदारों ने अपनी-अपनी दुकानों से नेमप्लेट को हटाना शुरू कर दिया है।


दरअसल, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर आदेश जारी किया था कि कांवड़ यात्रा के रूट में जितनी भी खाने-पीने की चीजों की दुकानें हैं उन दुकानों पर दुकान के मालिक और संचालक अपना नाम लिखेंगे।सरकार के इस आदेश को लेकर उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी विवाद शुरू हो गया। योगी सरकार के आदेश पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गईं।


सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए योगी सरकार के आदेश पर रोक लगा दिया और कहा कि दुकानदार अपनी दुकानों पर खाने का प्रकार लिखें, अपना नाम लिखने की उन्हें जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने अगले आदेश तक ऐसे किसी भी फैसले पर रोक लगा दी है।


सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांवड़ रूट पर खाने-पीने की दुकान लगाने वाले छोटे दुकानदारों में खुशी की लहर है। कोर्ट के आदेश के बाद दुकानदारों ने अपनी-अपनी दुकानों पर लगे नेमप्लेट को हटाना शुरू कर दिया है। दुकानदारों ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है।