ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: रक्सौल से अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार, जांच में सामने आई हैरान करने वाली बातें Bihar Crime News: बिहार पुलिस का जवान निकला बालू तस्कर, ऐसे सामने आया माफिया का काला कारोबार Mango gift to PM : भागलपुर से पीएम मोदी को समर्पित आम ,'मोदी-3' फिर भेजा जाएगा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हाउस Bihar Crime News: "भाभी, इश्क और भाई का खंजर", बुआ से लेकर मामी तक के घर में मचा कोहराम Bihar News: खगड़िया में फर्नीचर शोरूम में भीषण आग से लाखों का नुकसान UPMSP UP Board 10th 12th Result 2025: यूपी बोर्ड ने जारी किया 10वीं और 12वीं का रिजल्ट, जानिए.. कौन हैं स्टेट टॉपर्स UPMSP UP Board 10th 12th Result 2025: यूपी बोर्ड ने जारी किया 10वीं और 12वीं का रिजल्ट, जानिए.. कौन हैं स्टेट टॉपर्स Bihar Land Survey: भूमि सर्वे के बीच नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, 'बदलैन' वाली जमीन का क्या होगा, जानें... Bihar Crime News: बाइक के लिए महिला को दे दी सजा-ए-मौत, शव को जलाने जा रहे थे, तभी ग्रामीण ने खोल दी पोल Electric vehicle battery danger: इलेक्ट्रिक वाहन EV खरीदने से पहले पढ़ लें ये खबर... वरना हो सकता है बड़ा नुकसान!

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिखने लगा असर, कांवड़ रूट के दुकानदारों ने दुकानों पर लगे नेमप्लेट हटाए

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 22 Jul 2024 05:43:59 PM IST

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिखने लगा असर, कांवड़ रूट के दुकानदारों ने दुकानों पर लगे नेमप्लेट हटाए

- फ़ोटो

DESK: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज से शुरू हुए कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ रूट की दुकानों पर दुकानदारों का अपना नेमप्लेट लगाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दिया है। शीर्ष अदालत के फैसले से तमाम दुकानदारों में खुशी की लहर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दुकानदारों ने अपनी-अपनी दुकानों से नेमप्लेट को हटाना शुरू कर दिया है।


दरअसल, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर आदेश जारी किया था कि कांवड़ यात्रा के रूट में जितनी भी खाने-पीने की चीजों की दुकानें हैं उन दुकानों पर दुकान के मालिक और संचालक अपना नाम लिखेंगे।सरकार के इस आदेश को लेकर उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी विवाद शुरू हो गया। योगी सरकार के आदेश पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गईं।


सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए योगी सरकार के आदेश पर रोक लगा दिया और कहा कि दुकानदार अपनी दुकानों पर खाने का प्रकार लिखें, अपना नाम लिखने की उन्हें जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने अगले आदेश तक ऐसे किसी भी फैसले पर रोक लगा दी है।


सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांवड़ रूट पर खाने-पीने की दुकान लगाने वाले छोटे दुकानदारों में खुशी की लहर है। कोर्ट के आदेश के बाद दुकानदारों ने अपनी-अपनी दुकानों पर लगे नेमप्लेट को हटाना शुरू कर दिया है। दुकानदारों ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है।