बिहार के सभी अधिकारियों और कर्मियों के लिए नई नियमावली, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो पढ़ लें यह खबर

बिहार सरकार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया उपयोग को लेकर नई नियमावली जारी की है। सरकारी नंबर-ईमेल से अकाउंट बनाने और आपत्तिजनक पोस्ट पर रोक लगाई गई है।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 29 Jan 2026 06:18:18 PM IST

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बिहार सरकार ने जारी की सख्त गाइडलाइन - फ़ोटो social media

PATNA: बिहार के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से जुड़ी बड़ी खबर पटना से आ रही है। बिहार सरकार ने तमाम सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नई नियमावली बनाई है। जो भी लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो उनके लिए सरकार ने गाईडलाइन जारी किया है। 


सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप का दुरुपयोग किये जाने का मामला सामने आने के बाद सरकार ने सख्त फैसला लिया है। सरकारी सेवकों को किस तरह का व्यवहार रखना है इसे लेकर नियमावली तैयार की गयी है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सरकारी मोबाइल नंबर और ईमेल से सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं बना सकते हैं। 


और ना ही किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कोई भी सरकारी कर्मचारी भड़काऊ भाषा का प्रयोग करेंगे। सोशल मीडिया का इस्तेमाल वो किसी उत्पाद के लिए भी नहीं करेंगे। ना ही किसी सरकारी बैठक का वीडियो reels और live करेंगे।