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INX मीडिया केस में पी चिदंबरम को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 3 अक्टूबर तक बढ़ायी न्यायिक हिरासत हिरासत

INX मीडिया केस में पी चिदंबरम को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 3 अक्टूबर तक बढ़ायी न्यायिक हिरासत हिरासत


DELHI: आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व मंत्री पी चिदंबरम की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं. विशेष कोर्ट ने अब न्यायिक हिरासत को अगले 3 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है. उनकी जमानत याचिका पर 23 सितंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चिदंबरम की तरफ से कहा गया कि उनकी पीठ में दर्द है. कोर्ट में चिदंबरम की पैरवी वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने की.

बता दें कि सुनवाई के दौरान सीबीआई ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग की थी. सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की और कहा कि चिदंबरम को जिस दिन पहली बार जेल भेजा गया था, तब से परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है. वहीं, चिदंबरम की पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल ने न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने के सीबीआई के अनुरोध का विरोध किया.

पी चिदंबरम पर आरोप है कि उनके वित्त मंत्री रहते विदेशी निवेश को मंज़ूरी दी गई. CBI ने इस मामले में उनके बेटे कार्ति को भी गिरफ़्तार किया था और फिलहाल जमानत पर हैं. कार्ति पर 2007 में आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाने के लिए पैसे लेने का आरोप है. उस वक्त उनके पिता यूपीए सरकार में वित्तमंत्री थे. सीबीआई ने पिछले साल 15 मई को मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी.