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22-Jul-2024 05:43 PM
By First Bihar
DESK: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज से शुरू हुए कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ रूट की दुकानों पर दुकानदारों का अपना नेमप्लेट लगाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दिया है। शीर्ष अदालत के फैसले से तमाम दुकानदारों में खुशी की लहर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दुकानदारों ने अपनी-अपनी दुकानों से नेमप्लेट को हटाना शुरू कर दिया है।
दरअसल, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर आदेश जारी किया था कि कांवड़ यात्रा के रूट में जितनी भी खाने-पीने की चीजों की दुकानें हैं उन दुकानों पर दुकान के मालिक और संचालक अपना नाम लिखेंगे।सरकार के इस आदेश को लेकर उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी विवाद शुरू हो गया। योगी सरकार के आदेश पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गईं।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए योगी सरकार के आदेश पर रोक लगा दिया और कहा कि दुकानदार अपनी दुकानों पर खाने का प्रकार लिखें, अपना नाम लिखने की उन्हें जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने अगले आदेश तक ऐसे किसी भी फैसले पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांवड़ रूट पर खाने-पीने की दुकान लगाने वाले छोटे दुकानदारों में खुशी की लहर है। कोर्ट के आदेश के बाद दुकानदारों ने अपनी-अपनी दुकानों पर लगे नेमप्लेट को हटाना शुरू कर दिया है। दुकानदारों ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है।