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17-Dec-2019 12:56 PM
ISLAMABAD: पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा मिली है. पाकिस्तान की विशेष अदालत ने परवेज मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाई है. देशद्रोह का दोषी पाये जाने पर कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा दी है. पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति को भगोड़ा करार दिया है.
आपको बता दें कि परवेज मुशर्रफ पर 3 नवंबर 2007 को पाकिस्तान पर इमरजेंसी लगाने के लिए देशद्रोह का केस दर्ज किया गया था. इस मामले में दिसंबर 2013 में सुनवाई शुरू हुई थी. मुशर्रफ ने 1999 से 2008 तक पाकिस्तान में शासन किया. पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और लाल मस्जिद के धार्मिक गुरु की हत्या के मामले में उन्हें भगोड़ा घोषित किया जा चुका है.
मुशर्रफ पर दिसंबर 2013 में मामला दर्ज किया गया था. उन्हें 31 मार्च 2014 को दोषी पाया गया था. अभियोजन पक्ष ने सितंबर तक मुशर्रफ के खिलाफ सभी सबूत पेश कर दिए थे. हालांकि, अलग-अलग अपीलीय फोरम में मामला चलने की वजह से सैन्य तानाशाह का मामला टलता चला गया. मुशर्रफ ने इसी का फायदा उठाते हुए मार्च 2016 में पाकिस्तान छोड़ दिया और दुबई चले गए.
ISLAMABAD: पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा मिली है. पाकिस्तान की विशेष अदालत ने परवेज मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाई है. देशद्रोह का दोषी पाये जाने पर कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा दी है. पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति को भगोड़ा करार दिया है.
आपको बता दें कि परवेज मुशर्रफ पर 3 नवंबर 2007 को पाकिस्तान पर इमरजेंसी लगाने के लिए देशद्रोह का केस दर्ज किया गया था. इस मामले में दिसंबर 2013 में सुनवाई शुरू हुई थी. मुशर्रफ ने 1999 से 2008 तक पाकिस्तान में शासन किया. पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और लाल मस्जिद के धार्मिक गुरु की हत्या के मामले में उन्हें भगोड़ा घोषित किया जा चुका है.
मुशर्रफ पर दिसंबर 2013 में मामला दर्ज किया गया था. उन्हें 31 मार्च 2014 को दोषी पाया गया था. अभियोजन पक्ष ने सितंबर तक मुशर्रफ के खिलाफ सभी सबूत पेश कर दिए थे. हालांकि, अलग-अलग अपीलीय फोरम में मामला चलने की वजह से सैन्य तानाशाह का मामला टलता चला गया. मुशर्रफ ने इसी का फायदा उठाते हुए मार्च 2016 में पाकिस्तान छोड़ दिया और दुबई चले गए.