DESK: खुद को कानून के उपर से समझ रहे बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल कयूम अंसारी को पटना हाईकोर्ट ने हैसियत बतायी है. बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल कयूम अंसारी के काम करने पर कोर्ट ने रोक लगा दिया है. अंसारी हाईकोर्ट के आदेश को नकार कर अपनी मनमानी चला रहे थे.
हाईकोर्ट का फैसला
दरअसल पटना हाईकोर्ट ने मदरसा शिक्षा बोर्ड को लेकर आदेश दिया था. लेकिन बोर्ड के अध्यक्ष ने उसका नोटिस ही नहीं लिया. आज जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय की कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के रवैये पर सख्त नाराजगी जताते हुए उनके काम करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है. बोर्ड के अध्यक्ष को 24 सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है. कोर्ट 24 सितंबर को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा. उसके बाद बोर्ड के अध्यक्ष के भविष्य पर फैसला होगा.