1st Bihar Published by: 7 Updated Sep 17, 2019, 5:36:58 PM
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PATNA : पटना में चलाये जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. हाईकोर्ट ने बोरिंग रोड चौराहे पर स्थित मंदिर को तोड़ने पर रोक लगा दी है. एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से मंदिर तोड़ने पर रोक लगा दी. याचिकाकर्ता की ओर से पटना जिलाधिकारी को कोर्ट के आदेश के बारे में जानकारी दी गई. बता दें कि बोरिंग रोड चौराहे पर के प्लॉट नंबर 141 और 142 पर मंदिर और मार्केट है. इसके मालिक प्रवीर ने पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. उन्होंने कोर्ट से कहा था कि अतिक्रमण हटाओ अभियान में गलत तरीके से मंदिर और मार्केट को तोड़ा जा रहा है. एडवोकेट पंकज मैजरवार ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया है. मंगलवार को रिट सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया है. कोर्ट से रोक लगाने के बाद फिलहाल मंदिर को नहीं तोड़ा जाएगा. याचिकाकर्ता ने डीएम को दिए पत्र में गुहार लगाई है कि मंदिर के पास जमा किए गए कंस्ट्रक्शन मैटेरियल को हटाकर जमीन को खाली किया जाए.