ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में होगी तीन हजार से अधिक बहाली, दिल्ली AIIMS की तर्ज पर विकसित करने का लक्ष्य Bihar News: बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में होगी तीन हजार से अधिक बहाली, दिल्ली AIIMS की तर्ज पर विकसित करने का लक्ष्य Success Story: कौन हैं डॉक्टर से IAS बनीं अर्तिका शुक्ला? जिन्होंने बिना कोचिंग UPSC में लाया 4th रैंक; जानें... सफलता की कहानी Which pulse is Good for Health: शरीर की जरूरत के अनुसार चुनें दाल, जानें किससे मिलेगा ज्यादा फायदा Bihar News: बिहार में दो सगी बहनों की डूबने से मौत, गंगा स्नान के दौरान हुआ हादसा Bihar News: बिहार में दो सगी बहनों की डूबने से मौत, गंगा स्नान के दौरान हुआ हादसा Kerala Congress Controversy: ‘B से बीड़ी और B से बिहार’ केरल कांग्रेस के विवादित पोस्ट पर फजीहत के बाद एक्शन, सोशल मीडिया चीफ को देना पड़ा इस्तीफा Kerala Congress Controversy: ‘B से बीड़ी और B से बिहार’ केरल कांग्रेस के विवादित पोस्ट पर फजीहत के बाद एक्शन, सोशल मीडिया चीफ को देना पड़ा इस्तीफा Patna News: पटना का वांटेड अपराधी शैलेन्द्र यादव गिरफ्तार, देसी कट्टा और कारतूस बरामद SBI Clerk Prelims Exam 2025: SBI क्लर्क भर्ती प्रारंभिक परीक्षा की तारीखें घोषित, 6589 पदों पर होगी बहाली

Agnipath protest: उपद्रवियों से नहीं कराई जाएगी नुकसान की भरपाई, HC ने खारिज की याचिका

1st Bihar Published by: Updated Sat, 02 Jul 2022 11:48:33 AM IST

Agnipath protest: उपद्रवियों से नहीं कराई जाएगी नुकसान की भरपाई, HC ने खारिज की याचिका

- फ़ोटो

PATNA : केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार में छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया था। इस दौरान हुए हिंसक आंदोलन में रेलवे समेत अन्य सार्वजनिक संपत्ति का भारी नुकसान हुआ था। इस नुकसान की भरपाई के लिए पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। पटना हाई कोर्ट ने नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से कराने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की।


कोर्ट को बताया गया कि सरकार के अधिकारी इस उपद्रव को रोकने में विफल साबित हुए हैं। जिसके कारण आंदोलन के दौरान 100 करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट कर दिया गया। याचिका में मांग की गई थी कि नुकसान का आकलन कर आंदोलनकारियों से पैसा वसूला जाए। इसके साथ ही आंदोलन में शामिल राजनीतिक दलों पर जुर्माना लगाया जाए। कोर्ट को बताया गया कि उग्र आंदोलन में न सिर्फ रेलवे का नुकसान हुआ बल्कि आम लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई। ऐसे में उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो उपद्रव रोकने में विफल साबित हुए।


बिहार सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि आंदोलनकारियों से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद थी। सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की जनहित याचिका दायर की गई है। उन्होंने बताया कि सरकारी संपत्ति की रक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। महाधिवक्ता की तरफ से कोर्ट को जानकारी देने के बाद अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया।