70 लाख की चांदी के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, नेपाल और पश्चिम चंपारण का है दोनों रहने वाला Bihar News: बिहार का यह विधानसभा क्षेत्र जहां 11 KM में ही चार RCC पुल, एक ही नदी पर तीन बनकर हो गया तैयार...चौथा पाइप लाइन में Bihar Crime News: बिहार में दिनदहाड़े मुखिया के देवर की हत्या, बदमाशों ने मारी बैक टू बैक तीन गोलियां Bihar News: करप्शन किंग 'अनुभूति' के अनंत कारनामे ! रक्सौल में पोस्टिंग के दौरान 'शेल' कंपनी में जमा कराए मोटी रकम, रेड में 21 पासबुक...फॉर्चूनर एवं इनोवा जैसी महंगी गाड़ियां और भी बहुत कुछ... Bihar Voter Adhikar Yatra: बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान फिर हादसा, तेजस्वी यादव के रोड शो में सुरक्षाकर्मी का पैर टूटा Bihar Voter Adhikar Yatra: बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान फिर हादसा, तेजस्वी यादव के रोड शो में सुरक्षाकर्मी का पैर टूटा Bihar Teacher Transfer: शिक्षा विभाग ने आज 9 हजार से अधिक शिक्षकों का किया ट्रांसफर, कैसे हुआ स्थानांतरण, जानें.... Patna Crime News: पटना में भाई-बहन की संदिग्ध मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम; टीचर पर हत्या करने का आरोप Patna Crime News: पटना में भाई-बहन की संदिग्ध मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम; टीचर पर हत्या करने का आरोप baggage charges in trains : रेल यात्रियों के एक्स्ट्रा लगेज पर रेल मंत्री ने कर दिया सब क्लियर, पढ़िए क्या है सरकार का फैसला
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 20 Aug 2025 06:15:16 PM IST
24 घंटे के भीतर मांगा जवाब - फ़ोटो SOCIAL MEDIA
PATNA: भारत निर्वाचन आयोग ने उन पंजीकृत गैरमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, जो वर्ष 2019 से अब तक किसी भी चुनाव में सक्रिय नहीं रहे हैं और जिनका कोई भौतिक कार्यालय देशभर में मौजूद नहीं पाया गया है। इस संबंध में आयोग ने सभी संबंधित राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस भेजने के निर्देश दिया हैं। आयोग की इस प्रक्रिया के तहत संबंधित दलों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाएगा और सभी तथ्यों की जांच के बाद ही डीलिस्टिंग का अंतिम फैसला लिया जाएगा।
1. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वैसे पंजीकृत गैरमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों (Registered Unrecognized Political Parties: RUPPs) को डीलिस्ट करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है जिन्होंने वर्ष 2019 से अब तक किसी भी चुनाव में भाग नहीं लिया है और जिनके कार्यालय देशभर में कहीं भी भौतिक रूप से नहीं पाए गए हैं।
2. इस क्रम में आयोग द्वारा संबंधित राजनैतिक दल से कारण-पृच्छा कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया है।
3. जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा आयोग के इस निदेश के आलोक में पटना जिलान्तर्गत 05 पंजीकृत गैरमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचन विभाग, बिहार द्वारा निर्गत नोटिस तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत पत्र का विधिवत ढंग से तामिला कराने तथा 24 घंटा के अंदर प्रतिवेदन देने का निदेश अधिकारियों को दिया गया है। यदि किसी कारण से नोटिस का तामिला नहीं होता है तो इस संबंध में संबंधित पदाधिकारी को स्पष्ट प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया है।
4. RUPPs का नाम, Registered Address तथा नोटिस तामिला कराने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का विवरण निम्नवत है:
* Bhartiya Yuva Janshakti Party- Rozy Anima XTTI,Near Akhand Jyoti Hospital, Digha, Patna, Bihar-800011 -कार्यपालक पदाधिकारी, पाटलिपुत्रा अंचल, नगर निगम, पटना।
* Ekta Vikas Mahasabha Party-Sinha Sadan, L.C.T. Ghat, East Mainpura, Thana-Pataliputra Colony, Post- G.P.O., Sadar- Patna, District- Patna, Bihar- 800001 -कार्यपालक पदाधिकारी, पाटलिपुत्रा अंचल, नगर निगम, पटना।
* Garib Janta Dal (Secular)- Mitra Mandal Colony, Ward No. 11, Located Holding No. 470, Saket Vihar, Anisabad, Patna-2,Bihar-कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, नगर निगम, पटना।
* Rastriya Sadabahar Party-72, Tulsi Mandi, Hotel Maharani, Maharani Chowk, Post-Gulzarbagh, Thana-Aalamganj, Patna City, District- Patna, Bihar-800007-अवर निर्वाचन पदाधिकारी, पटना सिटी।
* Young India Party-Circle No,28, Holding No. 128/113, Arya Kumar Road, Machhuatoli, P.S.-Kadamkuan, District-Patna, Bihar- 800004-कार्यपालक पदाधिकारी, बांकीपुर अंचल, नगर निगम, पटना।
5. विदित हो कि यह सुनिश्चित करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को अनुचित रूप से डीलिस्ट न किया जाए, भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ऐसे दलों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। इसके पश्चात मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा इन दलों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। किसी भी RUPP को डीलिस्ट करने का अंतिम निर्णय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ही लिया जाएगा।
6. देश में राष्ट्रीय/राज्य/गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का पंजीकरण, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत किया जाता है।
7. यह संपूर्ण प्रक्रिया उन राजनीतिक दलों की पहचान और डीलिस्टिंग के उद्देश्य से की जा रही है, जिन्होंने 2019 के बाद लोकसभा, राज्य विधानसभा या उपचुनावों में भाग नहीं लिया है और जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं पाया गया।