ब्रेकिंग न्यूज़

Rules Change : आज से देश के अंदर हो रहे कई बड़े बदलाव, आपके जेब पर भारी पड़ेंगे ये बदलाव; पढ़िए यह खबर Caste census: तो क्या डिजिटल जनगणना करवाएगी मोदी सरकार, डेडलाइन फाइनल BIHAR TEACHER NEWS: सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर और प्रिंसिपल साहब को लगा झटका,अब नहीं कर सकेंगे यह काम ; ACS ने जारी किया आदेश Bihar weather: बिहार में 2 मई तक भीषण आंधी-पानी का दिखेगा प्रकोप, IMD ने जारी किया अलर्ट 'कल्याण ज्वेलर्स' के नाम पर फर्जी सोने-चांदी की दुकान चलाने वाले पर चला प्रशासन का डंडा, बांड भरवाकर दुकानदार से बैनर हटवाया Bihar News: अवैध मेडिकल दुकानों और क्लिनिक संचालकों के खिलाफ प्रशासन का बड़ा अभियान, कई लोग हिरासत में बिहार का 'पुष्पा' निकला संजीव मुखिया, पत्नी को MP और MLA बनाने के लिए किया पेपर लीक Bihar Crime News: भीड़ ने पीट-पीटकर ले ली युवक की जान, एक ग़लतफ़हमी और हो गया बड़ा कांड राज्यसभा के उप सभापति से मिले अजय सिंह, महुली खवासपुर-पीपा पुल के पक्कीकरण की मांग मधुबनी में गरजे मुकेश सहनी, कहा..हक मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है

सीधी भर्ती में EWS को आरक्षण देने का मामला, पटना HC ने राज्य सरकार से मांगा हलफनामा

सीधी भर्ती में EWS को आरक्षण देने का मामला, पटना HC ने राज्य सरकार से मांगा हलफनामा

05-Aug-2024 08:52 PM

By First Bihar

PATNA: अनारक्षित पदों से आरक्षण न देकर सीधी भर्ती में 10 फीसदी आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को देने के मामले पर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बिहार तकनीकी सेवा आयोग और राज्य सरकार को हाई कोर्ट ने तलब किया है।


पटना हाई कोर्ट ने चार हफ्ते के अंदर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। अजय कुमार लाल व अन्य की याचिका पर पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चन्द्रन एवं न्यायाधीश नानी तागिया की खंडपीठ ने सुनवाई की और बिहार तकनीकी सेवा आयोग और राज्य सरकार को यह आदेश दिया।


याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि EWS के अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध पदों पर आरक्षण न देकर सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण राज्य सरकार दे रही है। सीधी भर्ती में आरक्षण देने को उन्होंने गलत बताया और सरकार के नियम-4 को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की।