Bihar election 2025 : मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट न देने पर बीजेपी का बड़ा बयान,कहा - हम इस तरह के प्रत्याशी ... Bihar Election 2025: चुनावी ड्यूटी से लौटते समय ITBP जवानों की बस धू-धू कर जली, बड़ा हादसा होते-होते टला Bihar Crime News: बिहार के इस जिले में युवक की बेरहमी से हत्या, मंदिर के पास मिला शव Parliament Winter Session 2025: इस दिन से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, केंद्रीय मंत्री ने बताया कबतक चलेगा सेशन Parliament Winter Session 2025: इस दिन से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, केंद्रीय मंत्री ने बताया कबतक चलेगा सेशन Bihar Crime News: बिहार में प्रेमी जोड़े की संदिग्ध मौत से सनसनी, पेड़ से लटके मिले लड़का-लड़की के शव Bihar Crime News: बिहार में प्रेमी जोड़े की संदिग्ध मौत से सनसनी, पेड़ से लटके मिले लड़का-लड़की के शव Bihar Education News : बिहार में शिक्षकों को बड़ी राहत: सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के लिए हो गया फैसला, इस दिन मिलेगा बकाया वेतन Bihar Election 2025: चुनाव आयोग ने न सिर्फ वोटिंग बल्कि इस चीज में भी बनाया रिकॉर्ड, अब जमकर हो रही तरीफ; जानिए क्या है पूरी खबर Bihar Election : जमुई में RJD कार्यकर्ताओं की गुंडई, शमशाद आलम के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय के बाहर हंगामा
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 06 Jan 2025 07:52:24 PM IST
प्रशांत किशोर को मिली बेल - फ़ोटो google
Prashant Kishore: पटना में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को बेऊर जेल से बिना शर्त जमानत मिल गई है। बेल बॉन्ड भरने से इनकार करने के बावजूद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। प्रशांत किशोर को बेल बॉन्ड भरने से इनकार करने के कारण बेऊर जेल भेजा गया था।
दरअसल, बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराने के लिए गांधी मैदान में पिछले दो जनवरी से प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। प्रतिबंधित क्षेत्र में आमरण अनशन कर रहे प्रशांत किशोर को पटना के जिला प्रशासन ने कई बार हिदायत दी कि अगर उन्हें धरना ही देना है तो वह हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित स्थल गर्दनीबाग में जाकर आमरण अनशन करें। जिला प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किए जाने के बाद भी पीके अपनी जिद्द पर अड़े रहे।
आखिरकार जिला प्रशासन के निर्देश पर पटना पुलिस ने 6 जनवरी की सुबह सुबह प्रशांत किशोर को गांधी मैदान से गिरफ्तार कर लिया। पीके को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उनका मेडिकल टेस्ट कराने के बाद उन्हें पटना सीविल कोर्ट के समक्ष पेश किया, जहां कोर्ट ने 25 हजार के बेल बॉन्ड पर शर्तों के साथ जमानत दे दी।
कोर्ट ने शर्त रखी कि प्रशांत किशोर अब दोबारा से प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे हालांकि प्रशांत किशोर ने कोर्ट की इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया और बॉन्ड भरने से मना कर दिया। प्रशांत किशोर को चार बजे तक का समय दिया गया था लेकिन जब उन्होंने बेल बॉन्ड नहीं भरा तो आखिरकार उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया था, हालांकि करीब चार घंटे बाद में उन्हें बिना शर्त जमानत दे दी गई।