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1st Bihar Published by: Updated Sat, 30 May 2020 07:07:52 PM IST
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DELHI : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉक डाउन 4 के बाद अनलॉक वन की तरफ बढ़ते हुए जो गाइडलाइन जारी की है उसमें छूट का दायरा 1 जून से 30 जून के बीच चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा । सरकार ने जो फैसला किया है उसके मुताबिक किन जगहों पर लोगों को छूट मिलेगी और कहां पाबंदी है लागू रहेगी इसकी पूरी डिटेल गाइडलाइन में दी गई है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कंटेनमेंट जून के बाहर सरकार की तरफ से चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी कंटेनमेंट जून में किसी तरह की गतिविधि पर अभी भी पाबंदी लागू रहेगी अनलॉक के फेस वन में क्या खुलेगा एक नजर डालिए...
1. मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल खुलेंगे।
2. राज्य सरकार स्कूल-कॉलेज खोलने पर फैसला लेगी।
3. एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी।
4. मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और चर्चे खोल दिए जाएंगे।
5.अंतर्राज्यीय परिवहन पर रोक नहीं होगी।
अनलॉक फेज वन में जो सेवाएं बंद रहेंगी वह इस प्रकार है ...
1. मेट्रो सेवा सिनेमा हॉल पहले की तरह बंद रहेगी।
2. अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी जारी रहेगी।
3. शॉपिंग मॉल 8 जून तक बंद रहेंगे, होटल रेस्टोरेंट 8 जून के बाद खुलेंगे।
4 . सिनेमा हॉल और थिएटर पर पाबंदी रहेगी।
5. जिम और स्वीमिंग पूल पर भी प्रतिबंध
6. बार पर भी पाबंदी जारी रहेगी।
7. ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल पर भी प्रतिबंध ।
8.10 साल से छोटे बच्चों को घर पर रहने की सलाह ।
9.अंतिम संस्कार के लिए 20 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं।