झारखंड: हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा, परिवार को 24 साल बाद मिला न्याय

झारखंड: हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा, परिवार को 24 साल बाद मिला न्याय

PALAMU: हत्या के एक मामले में पलामू की कोर्ट ने दो दोषियो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों के ऊपर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोनों दोषियों ने घर में घुसकर एक शख्स क टांगी से काटकर हत्या कर दी थी और साक्ष्य को छिपाने के उद्देश्य से शव को जंगल में ले जाकर जला दिया था। करीब 24 साल बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला और पलामू की कोर्ट ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई।


दरअसल, छतरपुर थाना क्षेत्र में 11 नवंबर 1999 को घर में घुसकर बदमाशों ने लखन भुइयां की टांगी से वार कर मौत के घाट उतार दिया था। लखन भुइयां पर ओझा गुनी का आरोप लगाकर रामा भुइयां और कलुआ भुइयां ने अपने साथियों के साथ इस वारदात को अंजाम दिया था। लखन भुइयां की हत्या के बाद दोनों उसके शव को उठाकर जंगल में ले गए और वहां उसे जला दिया। मृतक के बेटे कमल भुइयां ने चार लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। चार में से एक की मौत हो गई है जबकि एक अब भी फरार है।


मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के पंचम जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की कोर्ट ने रामा भुइयां और कलुआ भुइयां को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों के ऊपर जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर एक-एक साल की सजा अलग से दोनों को भुगतनी होगी।