60 साल के जीजा संग फरार हुई 35 साल की साली, परेशान पति ने रख दिया 10 हजार का इनाम वैशाली में पारिवारिक रंजिश का खौफनाक अंजाम, चचेरे भाई ने युवक को मारी गोली कटिहार में करंट से 2 सगी बहनों की दर्दनाक मौत, 4 लोग झुलसे, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप एक्शन मोड में पटना पुलिस: चेन स्नैचिंग गैंग का पर्दाफाश, बॉस समेत 7 गिरफ्तार JEHANABAD: अलीनगर पाली इमामबाड़े में राज्यपाल ने की ज़ियारत, बोले..लीडर वही जो सिर देने की ताकत रखे Bihar Crime News: बिहार के इस जिले में इंजीनियर से लूटपाट, विरोध करने पर अपराधियों ने मारी गोली Bihar Crime News: बिहार के इस जिले में इंजीनियर से लूटपाट, विरोध करने पर अपराधियों ने मारी गोली बखोरापुर में ऐतिहासिक किसान सम्मान समारोह, अजय सिंह ने किसानों को दी सशक्त भविष्य की सौगात बेगूसराय में रिश्तों का कत्ल: साले ने कुदाल से काटकर की जीजा की निर्मम हत्या, इलाके में सनसनी Bihar Crime News: बिहार के वहसी पिता की शर्मनाक करतूत, सगी बेटी के साथ कई सालों से जबरन कर रहा था रेप; थाने पहुंचा मामला
1st Bihar Published by: Updated Fri, 29 Jan 2021 06:51:26 PM IST
- फ़ोटो
PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने 8 फरवरी से छठी से आठवीं तक के स्कूलों को खोलने का फैसला किया है. शुक्रवार को हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग में यह बड़ा निर्णय लिया गया है.
शुक्रवार को हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य में छठी से आठवीं तक के बच्चों के लिए प्राइवेट और सरकारी स्कूल 8 फ़रवरी यानी कि सोमवार से खोले जायेंगे. सरकार ने यह फैसला लिया है कि कोरोना को देखते हुए फिलहाल 50 प्रतिशत छात्रों को स्कूल आने की अनुमति दी जाएगी जबकि सभी शिक्षकों को विधालय आना अनिवार्य है.
आपको बता दें कि ठंड में वैसे भी छोटे बच्चों को स्कूल बुलाना जोखिम भरा होता है. कोरोना काल में तो और भी ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है. मालूम हो कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने चार जनवरी से राज्य की नौवीं से ऊपर की कक्षाओं के साथ सभी कोचिंग संस्थान खोलने का निर्णय लिया था. इस निर्णय के बाद सोशल डिस्टैंसिंग और कोविड-19 के अन्य नियमों का पालन करते हुए स्कूल और कोचिंग संस्थाओं को खोला जा रहा है. हालांकि, अब तक शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति कम हो रही है.
उधर दूसरी ओर बिहार में गृह विभाग ने कोरोना वायरस की गाइडलाइन्स को 28 फरवरी 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया है. स्विमिंग पूल को खोलने की इजाजत दे दी गई है. सरकार की ओर से यह आदेश जारी कर दिया गया है. केंद्र सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसी को बिहार में भी लागू किया गया है.
केंद्र सरकार के इस आदेश के बाद गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने केन्द्र के ही दिशा-निर्देशों को उसी तारीख तक के लिए राज्य में लागू करने का आदेश जारी कर दिया है. गृह विभाग ने इसका सख्ती से पालन करने का आदेश भी दिया है. गृह मंत्रालय ने जो निर्देश जारी किए हैं, उनके मुताबिक 1 फरवरी से 28 फरवरी तक के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार अब सिनेमाघरों में 50 फीसदी की क्षमता से ज्यादा लोग बैठक सकेंगे. इसके साथ-साथ स्वीमिंग पूल को सभी के लिए खोलने की भी इजाजत दी गई है. यानी स्विमिंग पूल में अब आम लोग भी जा सकेंगे.
निर्धारित एसओपी का सख्ती से पालन -
कंटेंटमेंट जोन के बाहर निम्नलिखित को छोड़कर सभी गतिविधियों के लिए अनुमति होगी, जो नीचे उल्लिखित एसओपी के सख्ती से पालन से संबंधित होगा.
- सामाजिक/ धार्मिक/ खेल/ मनोरंजन/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक आयोजन के लिए बंद स्थलों में 200 लोगों की सीमा के साथ; खुले स्थलों में मैदान/ स्थान के आकार को देखते हुए भवन की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत के साथ पहले ही अनुमति दी जा चुकी है।अब ऐसे आयोजनों को संबंधित राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र के एसओपी के आधार पर मंजूरी दी जाएगी।
- सिनेमा घरों और थिएटर के लिए पहले ही 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ मंजूरी दी जा चुकी है। अब उन्हें उच्चतम सीट क्षमता के साथ मंजूरी दे दी जाएगी, जिसके लिए एमएचए के साथ परामर्श के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा संशोधित एसओपी जारी की जाएगी।
- खिलाड़ियों के उपयोग के लिए स्विमिंग पूल्स को अनुमति पहले ही दे दी गई है। अब स्विमिंग पूल्स को सभी के उपयोग के लिए अनुमति दे दी गई है, जिसके लिए एमएचए के साथ परामर्श के बाद युवा मामले और खेल मंत्रालय (एमओवाईएएंडएस) द्वारा संशोधित एसओपी जारी की जाएगी।
- बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) प्रदर्शनी कक्षों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। अब सभी प्रकार के प्रदर्शनी कक्षों को अनुमति मिल जाएगी, जिसके लिए एमएचए के साथ परामर्श के बाद वाणिज्य विभाग द्वारा संशोधित एसओपी जारी की जाएगी।
- यात्रियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को और खोलने के लिए, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) हालात के आकलन के आधार पर गृह मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद एक फैसला ले सकता है।
- समय समय पर बदलाव के साथ विभिन्न गतिविधियों के लिए एसओपी निर्धारित किए गए हैं। इनमें शामिल हैं : यात्री ट्रेनों; हवाई यात्रा; मेट्रो ट्रेनों द्वारा; स्कूलों, उच्च शैक्षणिक संस्थानों; होटलों और रेस्तरां; शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्कों; योग केन्द्रों और जिम्नेजियम के लिए आवाजाही आदि। ये एसओपी संबंधित विभागों द्वारा सख्ती से लागू की जाएंगी, जो उनके कड़ाई से पालन के लिए जवाबदेह होंगे।
स्थानीय प्रतिबंध -
अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत सीमा पार व्यापार सहित लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ऐसी आवाजाही के लिए अलग से कोई अनुमति/ स्वीकृति/ ई-अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
संवेदनशील (कमजोर) लोगों को सुरक्षा -
65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग, अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है।
आरोग्य सेतु का उपयोग -
आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के उपयोग को प्रोत्साहन देना जारी रहेगा।