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काम की खबर : 1 अक्टूबर से इन बैंकों का पुराना चेकबुक नहीं चलेगा, पेंशनभोगियों को देना होगा डिजिटल प्रमाणपत्र

PATNA : अक्टूबर महीने की पहली तारीख से बैंकिंग क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। 1 अक्टूबर से वित्तीय लेनदेन को लेकर नियमों में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। यह ख

काम की खबर : 1 अक्टूबर से इन बैंकों का पुराना चेकबुक नहीं चलेगा, पेंशनभोगियों को देना होगा डिजिटल प्रमाणपत्र
Editor
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PATNA : अक्टूबर महीने की पहली तारीख से बैंकिंग क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। 1 अक्टूबर से वित्तीय लेनदेन को लेकर नियमों में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है। कई बैंकों के पुराने चेकबुक अब 1 अक्टूबर से नहीं चलेंगे, साथ ही साथ पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है। 


ओरिएंटल बैंक, यूनाइटेड बैंक, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के पुराने चेक 1 अक्टूबर चलन में नहीं रहेंगे। 1 अप्रैल 2020 में ओरिएंटल बैंक, यूनाइटेड बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया औरसिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में हो गया है। यूनियन बैंक प्रबंधन ने साफ कर दिया है कि एक अक्टूबर से आंध्रा बैक और कॉर्पोरेशन बैंक के लिए भी यूनियन बैंक द्वारा जारी नया आईएफएससी कोड और नया चेकबुक का ही उपयोग हो सकेगा। बैंक ने ग्राहकों को सूचित किया है कि पुराने आईएफएससी, एमआईसीआर कोड का उपयोग कर एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ईसीएस, एनएसीएच और पूर्व तिथि के लिए जारी गए चेक 30 सितंबर तक ही मान्य होंगे।


इसके अलावा 1 अक्टूबर के बाद पेंशनभोगियों को डिजिटल प्रमाण पत्र जमा करना होगा। 80 साल से अधिक उम्र के पेंशन भोगियों को 30 नवंबर के पहले अपना प्रमाण पत्र जमा करना होगा। प्रमाण पत्र देशभर के सभी डाकघरों में जीवन प्रमाण केंद्रों में जमा किया जा सकता है।

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