ब्रेकिंग न्यूज़

Test Cricket का क्रेज़ बढ़ाने के लिए इंग्लैंड के पूर्व कप्तानों ने दिया ऐसा सुझाव, अब फैंस भी कर रहे इन नियमों का समर्थन World Sexual Health Day 2025: यौन संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता है जरूरी, जानिए... जरूरी बातें BIHAR BAND : बिहार सहित पटना की सडकों पर भी दिख रहा बंद का असर, इनकम टैक्स और डाकबंगला इलाके में आवागमन ठप Bihar News: बिहार में लड़कियों से अधिक लड़के छोड़ रहे हैं स्कूल, जान लीजिए... कारण Bihar News: बिहार के इस जिले में नए रोड ओवर ब्रिज का निर्माण, खर्च होंगे ₹118 करोड़ Bihar News: नरेंद्र मोदी की मां पर की गई टिप्पणी के खिलाफ सड़क पर उतरीं महिलाएं, आज बिहार बंद Bihar Weather: आज बिहार के 18 जिलों में बारिश की चेतावनी, इन जिलों में उमस भरी गर्मी करेगी जीना मुश्किल Road Accident: पटना-गया फोरलेन पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई ग्रैंड विटारा; 5 व्यवसायियों की दर्दनाक मौत फुहा फुटबॉल टूर्नामेंट: आरा एरोज ने बेरथ को ट्राईब्रेकर में हराया, समाजसेवी अजय सिंह ने दी बधाई Katihar News: बिहार बंद के समर्थन में एनडीए कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस, पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी का विरोध

आज से 7 दिनों का लॉकडाउन शुरू, कन्फ्यूजन है तो इन सवालों का जवाब जानिए

आज से 7 दिनों का लॉकडाउन शुरू, कन्फ्यूजन है तो इन सवालों का जवाब जानिए

10-Jul-2020 06:48 AM

PATNA : कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफे को देखते हुए आज से एक बार फिर लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। पटना जिले में आज से शुरू हुआ लॉकडाउन 16 जुलाई तक लागू रहेगा। लॉकडाउन को लेकर के सरकार ने जो नियम तय किए हैं उसके मुताबिक लोगों पर क्या बंदिशें लगाई गई हैं और किन मामलों में राहत होगी इसको लेकर कई तरह के कंफ्यूजन हैं। फर्स्ट बिहार झारखंड आपको पटना जिला प्रशासन की तरफ से अधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी सवाल-जवाब के जरिए बता रहा है। इन सवालों का जवाब हासिल कर आप अपना कन्फ्यूजन खत्म कर सकते हैं।


सवाल - क्या सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे?

जवाब - नहीं, अनिवार्य सेवाओं को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है किया था पुलिस जिला प्रशासन अग्निशमन राजस्व प्राप्ति के कार्यालय निबंधन परिवहन आदि. लॉक डाउन की अवधि में किसी सरकारी कार्यालय को अत्यावश्यक कार्यवश खोला जा सकता है। परंतु संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा कर्मियों की न्यूनतम संख्या के साथ अत्यावश्यक सरकारी कार्यों का निष्पादन किया जा सकेगा। साथ ही यह उप कार्यालय प्रधान की जिम्मेवारी होगी कि सरकार द्वारा निर्गत सभी सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का पालन हो रहा हो अथवा कार्यस्थल पर फेस मास्क अथवा फेस कवर का उपयोग करना होगा।


सवाल - क्या वाहनों के परिचालन के लिए पास की आवश्यकता है?

जवाब - नहीं, अति आवश्यक सेवाओं के लिए वाहन का उपयोग किया जा सकेगा तथा सामानों का क्रय आसपास के दुकानों से क्रय किया जाना अपेक्षित होगा । वाहन के परिचालन के क्रम में यातायात नियमों का पालन करना होगा तथा मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य होगा.


सवाल - रेल सेवा, विमान सेवा, सार्वजनिक बस सेवा कार्यरत रहेगी?

जवाब - हां, रेल सेवा विमान सेवा सार्वजनिक बस सेवा के परिचालन पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। यात्रियों को अपने गंतव्य स्थल तक जाने हेतु पास की आवश्यकता नहीं है वे अपने टिकट को पास के रूप में उपयोग कर सकेंगे वाहन को उपयोग के समय यातायात नियमों का पालन किया जाना आवश्यक होगा तथा यात्रा के क्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन एवं मास कब पहनना अनिवार्य होगा।




सवाल - होम डिलीवरी करने वालों के लिए पास की आवश्यकता होगी?

जवाब - नहीं, होम डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों को संबंधित संस्थान के द्वारा निर्गत पहचान पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति होगी ।होम डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा ।साथ ही यातायात नियमों का पालन करना होगा।


सवाल - क्या होटल, रेस्टोरेंट खुले रहेंगे?

जवाब - होटल बैंक्विट हॉल मैरिज हॉल कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर के उपयोग के संबंध में गृह विभाग के पत्रांक 3742 दिनांक 7 जुलाई 2020 का अनुपालन किया जाना है इसके अनुसार थानाध्यक्ष द्वारा नोटिस निर्गत किया जाएगा कि किसी भी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति (सीमित संख्या में कैटरिंग स्टाफ के अतिरिक्त )ही सम्मिलित हो सकेंगे। निमंत्रण पत्र के माध्यम से लोगों को आमंत्रित कर बुलाए जाने वाले समारोह के पूर्व सूचना स्थानीय थाना को देना आयोजकों के लिए अनिवार्य होगा। ऐसे सामाजिक एवं पारिवारिक समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा सभी को मास्क पहनना अनिवार्य अनिवार्य होगा।स्थानीय थानाध्यक्ष इस आशय की पूर्व सूचना निर्गत किया जाएगा कि इस निर्देश का उल्लंघन करने पर होटल बैंक्विट हॉल मैरिज हॉल कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिषद को बंद करा दिया जाएगा. प्रयास किया जाएगा कि एक होटल बैंक्विट हॉल मैरिज हॉल कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर में एक समय में  यथासंभव एक ही समारोह आयोजित हो। रेस्टोरेंट के द्वारा होम डिलीवरी की जा सकेगी।


सवाल - क्या दुकान खुलने के लिए समय निर्धारित है?

जवाब - हां, मात्र फल सब्जी मीट एवं मछली की दुकानें पूर्वाहन 6:00 बजे से पूर्वाहन 10:00 बजे तक एवं अपराहन 4:00 बजे से अपराहन 7:00 बजे तक खुलेगी। शेष आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पूर्व की भांति अपने निर्धारित अवधि में खुली रहेंगी तथा दवा की दुकानें पूर्व की भांति अपने निर्धारित समय के साथ साथ दिवा- रात्रि खुली रह सकती है।


सवाल - क्या लॉक डाउन की अवधि में कर्फ्यू लागू है?

जवाब - हां, गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या 40 -30 /20 20 DM-(A) रात्रि 10:00 बजे से से पूर्वाहन 5:00 बजे तक कर्फ्यू की अवधि निर्धारित है। उक्त का अनुपालन अपेक्षित है।


सवाल - क्या लॉक डाउन की अवधि में औद्योगिक गतिविधियां एवं निर्माण कार्य जारी रहेगा?

जवाब - हां, औद्योगिक एवं निर्माण संबंधी गतिविधियां पूर्ववत जारी रहेगी। कार्यस्थल पर पर्याप्त सैनिटाइजेशन की व्यवस्था तथा सभी कर्मियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा मांस का उपयोग अनिवार्य रहेगा कार्यस्थल पर आवागमन के क्रम में संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा निर्गत आई कार्ड का उपयोग मान्य होगा।