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23-Oct-2019 12:55 PM
DELHI : डीजे बजाने के शोर वाले सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने डीजे को कानों के लिए अच्छा नहीं बताया है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश में डीजे बजाने पर रोक लगाई है जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।
फेस्टिवल ऑफ सरवन संस्था की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही बताते हुए यह कहा कि इस मामले पर जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीजे के शोर वाला यह सिस्टम कानों के लिए अच्छा नहीं है।
उत्तर प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के अंदर डीजे बजाने पर रोक लगाई है। ध्वनि प्रदूषण को खतरा मानते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजे बजाने के लिए अनुमति देने पर रोक लगा रखी है।
DELHI : डीजे बजाने के शोर वाले सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने डीजे को कानों के लिए अच्छा नहीं बताया है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश में डीजे बजाने पर रोक लगाई है जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।
फेस्टिवल ऑफ सरवन संस्था की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही बताते हुए यह कहा कि इस मामले पर जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीजे के शोर वाला यह सिस्टम कानों के लिए अच्छा नहीं है।
उत्तर प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के अंदर डीजे बजाने पर रोक लगाई है। ध्वनि प्रदूषण को खतरा मानते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजे बजाने के लिए अनुमति देने पर रोक लगा रखी है।