ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR: दो बाइक की सीधी टक्कर में वकील की मौत, घायल युवक DMCH रेफर मुंगेर में अवैध गिट्टी और बालू ढुलाई पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई, 5 गिरफ्तार, 47 लाख का जुर्माना NEET छात्रा हत्याकांड!: जहानाबाद में 25 KM लंबा मार्च, सरकार पर लीपापोती का आरोप BIHAR: रंगदारी मामले में निलंबित थानाध्यक्ष अमरज्योति ने किया सरेंडर, कोर्ट ने भेजा जेल पटना में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा: तीन कॉल सेंटरों पर रेड, 22 गिरफ्तार फ्लैट खरीदारों के हित पर जोर: रेरा बिहार कार्यक्रम में न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह का मार्गदर्शन बिहार में अवैध खनन पर सरकार सख्त: सारण में कई वाहन जब्त, 75.65 लाख का जुर्माना राशनकार्ड धारकों को बड़ी राहत: होली और दिवाली पर मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर Bihar News: जनगणना को लेकर नीतीश सरकार ने शुरू की तैयारी, समन्वय समिति की हुई बैठक; पूछे जाएंगे आपसे 33 सवाल Bihar News: जनगणना को लेकर नीतीश सरकार ने शुरू की तैयारी, समन्वय समिति की हुई बैठक; पूछे जाएंगे आपसे 33 सवाल

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका, 25 हजार शिक्षकों की जाएगी नौकरी; SC ने हाई कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार

Supreme Court: पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी की सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें 25 हजार शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती को रद्द कर दिया था।

Supreme Court

03-Apr-2025 12:14 PM

By First Bihar

Supreme Court: ममता बनर्जी सरकार को आज शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें सरकारी स्कूलों में 25,000 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती रद्द करने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया सही नहीं थी। 


बता दें कि कोलकाता हाई कोर्ट ने 2016 का पूरा जॉब पैनल रद्द कर दिया था, क्योंकि आरोप था कि भर्ती के लिए लोगों से 5 से 15 लाख रुपए तक वसूले गए थे। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं पाई थीं। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। 


कोर्ट ने सीबीआई को भर्ती घोटाले की जांच जारी रखने का आदेश भी दिया। कोर्ट ने यह भी पाया कि 23 लाख उत्तर पुस्तिकाओं में से किसकी मूल्यांकन हुआ, इस पर कोई स्पष्टता नहीं थी और परीक्षा से संबंधित सभी उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया। 


CJI संजीव खन्ना ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि, "जो लोग अब तक नौकरी कर रहे थे, उन्हें वेतन लौटाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस आदेश के बाद उनकी नौकरी समाप्त हो चुकी है।" राज्य सरकार की याचिका पर 4 अप्रैल को सीबीआई जांच के खिलाफ सुनवाई होगी, और एक दिव्यांग उम्मीदवार को मानवीय आधार पर राहत दी जाएगी।