Bihar Crime News: बिहार में पान का जर्दा नहीं देने पर दुकानदार की हत्या, कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

Bihar Crime News: बेगूसराय न्यायालय ने पान दुकान पर हुए विवाद में हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 2013 में मस्जिद के पास युवक की गला मरोड़कर हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने IPC की धारा 302/34 के तहत फैसला सुनाया।

1st Bihar Published by: HARERAM DAS Updated Jul 31, 2025, 7:09:05 PM

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प्रतिकात्मक - फ़ोटो google

Bihar Crime News: बेगूसराय जिला न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अष्टम) वेद प्रकाश मोदी ने बलिया थाना क्षेत्र के बहुचर्चित कांड संख्या 95/13 की सुनवाई करते हुए हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोनों दोषियों ने पान में जर्दा नहीं डालने पर दुकानदारी की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। 


बलिया थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी मोहम्मद ओवेस और मोहम्मद मिस्टर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी पाया गया। दोनों को आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार ठाकुर ने कुल 9 गवाहों की गवाही करवाई।


मामले के अनुसार, 16 मई 2013 की रात करीब 10 बजे अरशद नामक युवक गांव की मस्जिद के पास स्थित अपनी पान दुकान पर था। वहां पान खाने आए दोनों आरोपियों ने उससे ज़्यादा ज़र्दा मांगा। अरशद ने मना किया, जिस पर आरोपियों ने उसे दुकान से खींचकर बाहर निकाला, बेरहमी से पिटाई की और उसका गला मरोड़ दिया। 


घायल अवस्था में जब अरशद को इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा था, तब रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना की प्राथमिकी अरशद के परिजन मोहम्मद आफताब ने बलिया थाना में दर्ज कराई थी। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए कड़ी सजा सुनाई है।