शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण, सुशील मोदी और पंकज उधास को पद्म भूषण अवार्ड, मरणोपरांत मिला सम्मान Sanjeev Mukhiya: EOU के सामने संजीव मुखिया कई राज उगले, कहा..पटना-रांची-दरभंगा-धनबाद के कई डॉक्टर सॉल्वर गैंग में थे शामिल बेटी की शादी से पहले होने वाले दामाद के साथ सास फरार, मोबाइल फोन बना इस अनोखे प्रेम कहानी का सूत्रधार Paresh Rawal: क्यों वीरू देवगन की सलाह पर 15 दिनों तक खुद का ही पेशाब पीते रहे परेश रावल, बाद में डॉक्टर्स भी रह गए थे हैरान पटना में बना अनोखा रिकॉर्ड, लॉ प्रेप ने रचा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दरभंगा में साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश, टेलीग्राम के जरिए 2.61 लाख की ठगी, 65 हजार रुपये अकाउंट में कराया वापस Manoj Bajpayee: खुद को 'सस्ता मजदूर' क्यों मानते हैं मनोज बाजपेयी? कारण जान आप भी कहेंगे ‘ये तो सरासर नाइंसाफी है’ दरभंगा में साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश, टेलीग्राम के जरिए 2.61 लाख की ठगी, 65 हजार रुपये अकाउंट में कराया वापस Bihar Crime News: जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, आधा दर्जन लोग घायल, गांव में दहशत का माहौल बिहार में बड़े पैमाने पर IAS अधिकारियों का तबादला, देखिए पूरी लिस्ट..
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 05 Aug 2024 08:52:21 PM IST
- फ़ोटो
PATNA: अनारक्षित पदों से आरक्षण न देकर सीधी भर्ती में 10 फीसदी आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को देने के मामले पर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बिहार तकनीकी सेवा आयोग और राज्य सरकार को हाई कोर्ट ने तलब किया है।
पटना हाई कोर्ट ने चार हफ्ते के अंदर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। अजय कुमार लाल व अन्य की याचिका पर पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चन्द्रन एवं न्यायाधीश नानी तागिया की खंडपीठ ने सुनवाई की और बिहार तकनीकी सेवा आयोग और राज्य सरकार को यह आदेश दिया।
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि EWS के अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध पदों पर आरक्षण न देकर सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण राज्य सरकार दे रही है। सीधी भर्ती में आरक्षण देने को उन्होंने गलत बताया और सरकार के नियम-4 को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की।