ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar weather: बिहार में ठंड का तीसरा दौर तेज, पारा लुढ़का—कनकनी बढ़ी, कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें बिहार में बढ़ा अपराध: सासाराम में फायरिंग से किशोर घायल, बगहा में एक व्यक्ति को मारा चाकू झारखंड में बड़े सियासी उलटफेर के संकेत, अमित शाह के संपर्क में हेमंत-कल्पना सोरेन तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी का देवताओं पर विवादित बयान, कहा..हिंदू धर्म में पियक्कड़ों के लिए अलग भगवान PATNA POLICE: 'शक्ति सुरक्षा दल' ने लिया महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा, कोई दिक्कत हो तो इन नंबरों पर करें कॉल पटना के बिहटा में जमीन कारोबारी पर हमला, 11 लाख कैश और दो सोने की चेन लूटकर भागे अपराधी Bihar News: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यों में आएगी और पारदर्शिता, अधिकारियों की होगी ग्रेडिंग; डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दिए निर्देश Bihar News: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यों में आएगी और पारदर्शिता, अधिकारियों की होगी ग्रेडिंग; डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दिए निर्देश PATNA: कांग्रेस की मीटिंग से गायब रहे 15 जिलाध्यक्ष, पार्टी ने जारी किया कारण बताओ नोटिस Bihar News: बिहार में नए रेल पुल को मिली मंजूरी, प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे इतने हजार करोड़; इन जिलों से होगी सीधी कनेक्टिविटी

सीधी भर्ती में EWS को आरक्षण देने का मामला, पटना HC ने राज्य सरकार से मांगा हलफनामा

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 05 Aug 2024 08:52:21 PM IST

सीधी भर्ती में EWS को आरक्षण देने का मामला, पटना HC ने राज्य सरकार से मांगा हलफनामा

- फ़ोटो

PATNA: अनारक्षित पदों से आरक्षण न देकर सीधी भर्ती में 10 फीसदी आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को देने के मामले पर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बिहार तकनीकी सेवा आयोग और राज्य सरकार को हाई कोर्ट ने तलब किया है।


पटना हाई कोर्ट ने चार हफ्ते के अंदर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। अजय कुमार लाल व अन्य की याचिका पर पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चन्द्रन एवं न्यायाधीश नानी तागिया की खंडपीठ ने सुनवाई की और बिहार तकनीकी सेवा आयोग और राज्य सरकार को यह आदेश दिया।


याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि EWS के अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध पदों पर आरक्षण न देकर सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण राज्य सरकार दे रही है। सीधी भर्ती में आरक्षण देने को उन्होंने गलत बताया और सरकार के नियम-4 को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की।