मुजफ्फरपुर में शिक्षिका की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम Train news: बिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द, कई के परिचालन में हुआ बदलाव, यात्रा का है प्लान तो पढ़ लें यह जरूरी खबर Train news: बिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द, कई के परिचालन में हुआ बदलाव, यात्रा का है प्लान तो पढ़ लें यह जरूरी खबर प्रेमिका के घर के सामने युवक ने खुद को आग लगाकर दी जान, इलाके में सनसनी Bihar News: बिहार में बकरी ने करा दी फसाद! दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट; 20 लोगों पर केस दर्ज Bihar Politics: बिहार चुनाव में दुर्गति के बाद कांग्रेस का बड़ा एक्शन, 43 नेताओं को जारी किया शो-कॉज नोटिस; लिस्ट में जिलाध्यक्ष से लेकर पूर्व मंत्री तक के नाम Bihar Politics: बिहार चुनाव में दुर्गति के बाद कांग्रेस का बड़ा एक्शन, 43 नेताओं को जारी किया शो-कॉज नोटिस; लिस्ट में जिलाध्यक्ष से लेकर पूर्व मंत्री तक के नाम Bihar News: PPU ने जारी किया 2026 का एग्जाम शेड्यूल, जानिए.. कब होंगी यूजी-पीजी समेत अन्य परीक्षाएं Bihar News: PPU ने जारी किया 2026 का एग्जाम शेड्यूल, जानिए.. कब होंगी यूजी-पीजी समेत अन्य परीक्षाएं Nitish Kumar Oath Ceremony: नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के दौरान कैसी रहेगी ग्रहों की चाल? जानिए.. शुभ मुहूर्त
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 05 Aug 2024 08:52:21 PM IST
- फ़ोटो
PATNA: अनारक्षित पदों से आरक्षण न देकर सीधी भर्ती में 10 फीसदी आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को देने के मामले पर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बिहार तकनीकी सेवा आयोग और राज्य सरकार को हाई कोर्ट ने तलब किया है।
पटना हाई कोर्ट ने चार हफ्ते के अंदर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। अजय कुमार लाल व अन्य की याचिका पर पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चन्द्रन एवं न्यायाधीश नानी तागिया की खंडपीठ ने सुनवाई की और बिहार तकनीकी सेवा आयोग और राज्य सरकार को यह आदेश दिया।
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि EWS के अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध पदों पर आरक्षण न देकर सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण राज्य सरकार दे रही है। सीधी भर्ती में आरक्षण देने को उन्होंने गलत बताया और सरकार के नियम-4 को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की।