1st Bihar Published by: First Bihar Updated Aug 05, 2024, 8:52:21 PM
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PATNA: अनारक्षित पदों से आरक्षण न देकर सीधी भर्ती में 10 फीसदी आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को देने के मामले पर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बिहार तकनीकी सेवा आयोग और राज्य सरकार को हाई कोर्ट ने तलब किया है।
पटना हाई कोर्ट ने चार हफ्ते के अंदर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। अजय कुमार लाल व अन्य की याचिका पर पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चन्द्रन एवं न्यायाधीश नानी तागिया की खंडपीठ ने सुनवाई की और बिहार तकनीकी सेवा आयोग और राज्य सरकार को यह आदेश दिया।
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि EWS के अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध पदों पर आरक्षण न देकर सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण राज्य सरकार दे रही है। सीधी भर्ती में आरक्षण देने को उन्होंने गलत बताया और सरकार के नियम-4 को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की।