Bihar Politics: ‘9वीं फेल बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं लालू, बच्चों की चिंता कोई उनसे सीखे’ प्रशांत किशोर का तंज Bihar Politics: ‘9वीं फेल बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं लालू, बच्चों की चिंता कोई उनसे सीखे’ प्रशांत किशोर का तंज BIHAR NEWS : गर्लफ्रेंड से मिलने गए युवक की हत्या, 2 साल से था अफेयर Fake Currency Racket: कहां मिले बस से दो करोड़ के नकली नोट? फेक करेंसी के बड़े सिंडिकेट का हो सकता है खुलासा Fake Currency Racket: कहां मिले बस से दो करोड़ के नकली नोट? फेक करेंसी के बड़े सिंडिकेट का हो सकता है खुलासा Bihar News: पटना में इस दिन होगा 'यूथ ऑफ बिहार @2047 स्टूडेंट कॉन्क्लेव', केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे संबोधित Bihar News: पटना में इस दिन होगा 'यूथ ऑफ बिहार @2047 स्टूडेंट कॉन्क्लेव', केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे संबोधित Success Story: IBM की नौकरी छोड़ बने IPS बने लोढ़ा , जानिए अचनाक क्यों होने लगी नाम की चर्चा गोपालगंज में महावीरी जुलूस के दौरान अश्लील डांस, मुन्ना किन्नर ने मंच से उड़ाए नोट, वीडियो वायरल Bihar News: श्रम संसाधन विभाग की छापेमारी से हड़कंप, दो दुकानों से पांच बच्चों का रेस्क्यू; दुकानदारों के खिलाफ केस दर्ज
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 13 Oct 2023 07:48:00 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर हज़ारों का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने 6 नवंबर के पूर्व जुर्माना राशि को पटना हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी में जमा करने का आदेश दिया है। यह आदेश हत्या मामले के अनुसंधान में लापरवाही बरतने को लेकर में दायर अर्जी पर राज्य सरकार की ओर से जवाबी हलफनामा दायर नहीं किये जाने पर दिया गया है। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने मन्ति देवी की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस जुर्माना राशि की वसूली दोषी कर्मी से करने का आदेश दिया है।
दरसअल, एक हत्या मामले के अनुसंधान में लापरवाही को लेकर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को छह माह पहले जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया था। लेकिन, छह महीने बीते जाने के बाद भी अभी तक राज्य सरकार ने हलफनामा नहीं दायर किया था। उसके बाद अब इसको लेकर कोर्ट ने राज्य सरकार पर जुर्माना लगाया है। राज्य सरकार पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
वहीं, इस मामले में अधिवक्ता अंजनी पराशर ने कोर्ट को बताया कि एक वर्ष पूर्व हुई हत्या में पुलिस ने अब तक पुन: बयान नहीं लिया है। उनका कहना था कि पुलिस इस मामले में सोई हुई है। यही नहीं कोर्ट ने छह माह पूर्व जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इसके बावजूद जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया। कोर्ट ने सारण के एसपी को दो सप्ताह के भीतर अपने स्तर से समीक्षा कर तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया।
उधर, कोर्ट ने इस केस के आईओ और पर्यवेक्षण अधिकारी की भूमिका के बारे में भी पूरी जानकारी देने का आदेश दिया। कोर्ट ने छह माह पूर्व जवाबी हलफनामा दायर करने के आदेश का पालन नहीं किये जाने पर राज्य सरकार पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने सरकार को दोषी अधिकारियों से जुर्माना राशि वसूलने की छूट दी है। इस मामले पर अगली सुनवाई 6 नवम्बर 2023 को होगी।