ब्रेकिंग न्यूज़

MADHUBANI: मधुबनी में प्रेम विवाह बना जानलेवा, लड़की के परिवार ने लड़के के पिता की कर दी हत्या BIHAR: शादी समारोह में हर्ष फायरिंग, 13 साल का बच्चे और वेटर को लगी गोली SAHARSA: नाला निर्माण के विवाद को लेकर बाप-बेटे की पिटाई, इलाज के दौरान युवक की मौत BIHAR: हाजीपुर सदर अस्पताल से 2 साल का बच्चा गायब, CCTV खंगालने में जुटी पुलिस BIHAR: बसंतपुर गांव में शोक की लहर, ट्रेन हादसे में 22 वर्षीय गुड्डू सिंह की मौत Air Marshal AK Bharti: कौन हैं एयर मार्शल एके भारती, जिन्होंने पाकिस्तान को सुनाई रामचरित मानस की चौपाई? जानिए.. Bihar News: स्टेज शो के दौरान माही-मनीषा के साथ मारपीट, अस्पताल में कराना पड़ा एडमिट Bihar News: स्टेज शो के दौरान माही-मनीषा के साथ मारपीट, अस्पताल में कराना पड़ा एडमिट Life Style: अच्छे काम पर जाते वक्त क्यों खिलाया जाता है दही-चीनी? धार्मिक ही नहीं वैज्ञानिक वजह भी जान लीजिए.. Bihar News: निगरानी ने सार्वजनिक की बिहार के दागी अफसरों की जानकारी, सरकार को भेजी रिपोर्ट

पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, केके पाठक पर 20 हजार का जुर्माना

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 12 Sep 2023 10:02:59 PM IST

पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, केके पाठक पर 20 हजार का जुर्माना

- फ़ोटो

PATNA: अदालती आदेश की अवमानना मामले में बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक पर पटना हाईकोर्ट ने 20 हजार का जुर्माना लगाया है। मामला शिक्षक नियोजन से जुड़ा हुआ है। संगीता कुमार की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पीबी बजंत्री और जस्टिस अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। 


शिक्षक नियोजन मामले से जुड़ी याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने 9 सितंबर 2023 को राज्य सरकार को अभ्यावेदन देने का निर्देश दिया था। शिक्षा विभाग को भी दो महीने के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया था लेकिन याचिकाकर्ता के साथ शिक्षा विभाग ने भेदभाव किया। 


जबकि अन्य उम्मीदवारों को शिक्षक नियोजन का लाभ दिया गया लेकिन संगीता कुमारी को इस लाभ से वंचित रखा गया। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद शिक्षा विभाग ने इस मामले में फैसला नहीं लिया। जिसके बाद संगीता कुमारी ने हाईकोर्ट में अवमानना वाद दाखिल किया और आज कोर्ट ने मामले को निष्पादित कर दिया।