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पटना हाई कोर्ट से केके पाठक को बड़ा झटका, कोचिंग संस्थानों से जुड़े आदेश पर HC ने लगाई रोक

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 03 Oct 2023 02:37:41 PM IST

पटना हाई कोर्ट से केके पाठक को बड़ा झटका, कोचिंग संस्थानों से जुड़े आदेश पर HC ने लगाई रोक

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PATNA: पटना हाई कोर्ट से केके पाठक को बड़ा झटका लगा है। पटना हाई कोर्ट ने केके पाठक के उस आदेश पर रोक लगा दिया है, जिसमें उन्होंने राज्य के कोचिंग संस्थानों को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रखने का आदेश दिया था।


दरअसल, मंगलवार को कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत की याचिका पर पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने सुनवाई की। याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य के कोचिंग संस्थानों पर इस तरह का फैसला लेने का अधिकार बिहार सरकार को नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के फैसले लेने का अधिकार सिर्फ कोर्ट के पास है। इसके बाद एकलपीठ ने शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक के आदेश पर रोक लगा दिया।


बता दें कि बीते 31 जुलाई को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने राज्य के कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसते हुए बड़ा आदेश जारी कर दिया था। केके पाठक ने आदेश जारी किया था कि स्कूलों के संचालन के समय कोचिंग संस्थान संचालित किए जाने के कारण स्कूलों में बच्चों की उपस्थित कम हो जाती है। शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक ने सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग संस्थान बंद रखने का आदेश दे दिया था।


केके पाठक के इस आदेश के खिलाफ कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि इस तरह का फैसला लेने का अधिकारी बिहार सरकार के पास नही हैं। हाई कोर्ट के इस फैसले से केके पाठक के साथ साथ राज्य सरकार को भी बड़ा झटका लगा है।