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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 03 Sep 2024 05:23:07 AM IST
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PATNA : नीतीश सरकार ने ट्रैफिक चालान के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने प्रदूषण फेल वाहनों का जुर्माना घटा दिया है। पहले प्रदूषण फेल होने पर एक समान दस हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ता था मगर अब इसे वाहन की श्रेणियों के हिसाब से बदल दिया गया है। अब एक हजार से लेकर पांच हजार रुपये तक चालान कर दिया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार, परिवहन विभाग ने बिना प्रदूषण प्रमाण-पत्र के गाड़ियों पर लगने वाले जुर्माना राशि में बड़ी कटौती की है। इसके साथ ही चालान की राशि अब वाहनों की श्रेणी के अनुसार तय होगी।
पहले दोपहिया से लेकर चारपहिया व मालवाहक वाहन तक प्रदूषण फेल होने पर एक समान दस हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ता था मगर अब इसे वाहन की श्रेणियों के हिसाब से एक हजार से लेकर पांच हजार रुपये तक कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
इतना ही नहीं, नए प्रविधान के अनुसार, अब प्रदूषण प्रमाण-पत्र के मामले में ई-चालान जमा करने के लिए वाहन चालकों को सात दिनों की समय-सीमा भी दी जाएगी। एक सप्ताह के ग्रेस पीरियड के बाद ही दूसरा चालान निर्गत किया जाएगा।
विभाग के अनुसार, यह अधिसूचना गजट में प्रकाशन की तिथि से पांच दिनों के बाद प्रभावी होगी। दरअसल, राज्य के टोल-प्लाजा पर ई-डिटेक्शन के माध्यम से प्रदूषण के साथ बीमा और परमिट फेल औसत एक हजार वाहनों का हर दिन ई-चालान कट रहा है। इसमें प्रदूषण प्रमाण-पत्र न होने पर सर्वाधिक दस हजार रुपये के चालान की व्यवस्था है।