PATNA : केंद्र और राज्य सरकार के सेवानिवृत करोड़ों कर्मचारियों को नवंबर के महीने में लाइफ सर्टिफिकेट देना जरूरी होता है। इसको लेकर केंद्र सरकार के तरफ से आखिरी तारीख 30 नवंबर तय की गयी है। इसको लेकर खुद पेशनरों को बैंक जाकर सभी प्रक्रिया पूरी करनी होती है, जिसमें उन्हें कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। मगर, उन्हें अब इस परेशानी से मुक्ति मिलने वाली है।
दरअसल, केंद्र सरकार ने पेंशन वितरण करने वाले सभी बैंकों से बीमार और अस्पताल में भर्ती पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाणपत्र जमा करने में मदद करने के लिए उनके पास ‘डोरस्टेप कार्यकारियों’ भेजने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने एक आदेश में कहा है कि - सभी बैंक 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले अति-वरिष्ठ पेंशनभोगियों को डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण-पत्र बनवाने को लेकर जागरूकता पैदा करने के प्रयास करें। इसके साथ ही चेहरे का सत्यापन करने वाली तकनीक के इस्तेमाल से पेंशनभोगियों का डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र बनाया जा सकता है।
इस आदेश के मुताबिक,, बैंक डोरस्टेप बैंकिंग कार्यकारियों की नियुक्ति करके जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की सुविधा दे सकते हैं। बैंक 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनभोगियों को एक अक्टूबर से यह सुविधा देने का निर्देश अपनी शाखाओं को दे सकते हैं। इस आदेश में बैंकों को डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र बनवाने की सुविधा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न मंचों का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है। इस बारे में बैंक शाखाओं एवं एटीएम पर पोस्टर के जरिये सूचना दी जा सकती है।
वहीं, केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए इसे सरल बनाने की पहल की है। अब पेंशनर घर बैठे अपना लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। अपना लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जमा करने के लिए सरकार के द्वारा एक वेबसाइट https://jeevanpramaan.gov.in/ की शुरूआत की गयी है। यहां पेशनभोगी अपना लाइफ सर्टिफिकेट सीधे अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा पेंशनर्स चाहें तो बैंकों के डोर स्टेप बैंकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई प्राइवेट और सरकारी बैंक अपने वरिष्ठ नागरिकों को घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा देते हैं। इसमें बैंक के कर्मी घर जाकर पेंशन होल्डर से उसे जीवित होने का प्रमाण सत्यापन करवाते ह। हालांकि, डोर स्टेप बैंकिग हर बैंक के लिए अलग-अलग है।
वर्तमान नियम के अनुसार, डोर स्टेप लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस का लाभ कोई भी व्यक्ति 70 वर्ष से अधिक के सीनियर सिटीजन जो चलने फिरने में असमर्थ हैं उठा सकते हैं। इसके लिए ग्राहक का केवाईसी होना जरूरी है और खाते के साथ में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना जरूरी है। डोर स्टेप लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जा रहा है। अलग-अलग बैंकों की डोर स्टेप बैंकिंग के लिए शुल्क अलग-अलग होता है। हालांकि, बैंक के द्वारा वित्तीय और गैर वित्तीय कार्यों जैसे जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए 70 रुपये प्लस जीएसटी शुल्क के रुप में देना होता है।