PATNA : बिहार शिक्षा विभाग के आईएएस केके पाठक ने प्राइवेट कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसा तो अब मामला सीधे हाईकोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट में कोचिंग संचालक ने संबंधित आदेश को रद्द करने की याचिका दायर की है
मिली जानकारी के अनुसार, कोचिंग संस्थानों ने अपने और छात्रों के हितों के नुकसान के आधार पर कोर्ट से याचिका के माध्यम से अपील की है कि, राज्य सरकार के इस आदेश की वजह से न सिर्फ कोचिंग में पढ़ाने वाले लोगों के व्यवसाय में घाटा लगा है, बल्कि छात्रों को भी नुकसान हुआ है। इस मामले पर शीघ्र सुनवाई होने की संभावना हैं।
बताया जा रहा है कि, अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव के माध्यम से यह याचिका कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत व अन्य द्वारा दायर की गई है। इससे पहले कोचिंग संस्थानों को स्कूल की टाइम में नहीं चलाये जाने संबंधी आदेश को लागू करने के लिये राज्यभर के जिलाधिकारियों को सुनिश्चित करने का आदेश शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी द्वारा जारी किया गया था। ये आदेश 31 जुलाई 2023 को जारी किया गया था।
बता दें कि, एसीएस केके पाठक की तरफ से राज्य के सभी जिला पदाधिकारी को निर्देश दिए गए थे कि राज्यभर के कोचिंग संस्थानों को 9 से 4 बजे तक न खोला जाय। जारी किए गए आदेश पत्र में स्पष्ट किया गया था कि राज्य में बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट कोचिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 2020 लागू है, लेकिन इस अधिनियम के तहत कभी कोई कारगर कदम नहीं उठाये गये।