ब्रेकिंग न्यूज़

IAS राज कुमार ने संभाला परिवहन सचिव का पदभार, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने किया स्वागत Bihar News: बिहार में दिव्यांग बच्चों के लिए खुलेंगे स्पेशल स्कूल, कैबिनेट में जल्द आएगा प्रस्ताव; नीतीश सरकार का बड़ा प्लान Bihar News: बिहार में दिव्यांग बच्चों के लिए खुलेंगे स्पेशल स्कूल, कैबिनेट में जल्द आएगा प्रस्ताव; नीतीश सरकार का बड़ा प्लान Bihar News: शादी के मंडप से सीधे परीक्षा केंद्र पहुंची नई नवेली दुल्हन, LLB का एग्जाम देकर पति के साथ रवाना हुई ससुराल Bihar News: शादी के मंडप से सीधे परीक्षा केंद्र पहुंची नई नवेली दुल्हन, LLB का एग्जाम देकर पति के साथ रवाना हुई ससुराल Bihar Crime News: बूढ़ी गंडक नदी से बोरे में बंद महिला का शव बरामद, हत्या कर लाश फेंकने की आशंका बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान माइक खराब, स्पीकर ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश Teacher News: 32 हजार शिक्षकों को मिली बड़ी राहत, अब नहीं जाएगी नौकरी; हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला Teacher News: 32 हजार शिक्षकों को मिली बड़ी राहत, अब नहीं जाएगी नौकरी; हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला Bihar News: SKMCH में मरीज की मौत पर भारी बवाल, परिजनों और डॉक्टरों के बीच जमकर मारपीट

निर्भया की मां ने पटियाला कोर्ट में दायर की याचिका, नया डेथ वारंट जारी करने की मांग

1st Bihar Published by: Updated Tue, 11 Feb 2020 09:49:39 PM IST

निर्भया की मां ने पटियाला कोर्ट में दायर की याचिका, नया डेथ वारंट जारी करने की मांग

- फ़ोटो

DELHI: निर्भया की मां बेटी के गैंगरेप के दोषियों को फांसी पर लटकाने को लेकर पटियाला कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में दोषियों को नया डेथ वारंट जारी करने की मांग की है. निर्भया के माता पिता ने सभी दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने की याचिका निचली अदालत में दायर की. जिसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के माता-पिता की याचिका पर सभी पक्षों को नोटिस जारी कर बुधवार को जवाब दायर करने को कहा है.

2 बार टल गई फांसी

कोर्ट ने निर्भया के चारों दोषियों को 17 जनवरी को नया डेथ वारंट जारी किया था. चारों को 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी तय था. लेकिन एक बार फिर चारों की फांसी टल गई थी. बता दें कि निर्भया के एक अन्य दोषी मुकेश सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फांसी पर लटकाने पर स्टे लगा दिया था. जिसके कारण चारों को दोषियों को 22 जनवरी को फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता था. जिसके बाद नया डेथ वारंट जारी हुआ था. फिर भी फांसी टल गई थी. 

5 फरवरी को अलग-अलग फांसी पर लटकाने पर लगी थी रोक

हाईकोर्ट ने 5 फरवरी को कहा था कि निर्भया के चारों दोषियों को एक साथ फांसी दी जी सकती है, अलग-अलग नहीं. इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है. केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से ये भी कहा था कि निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के दोषी कानून के तहत मिली सजा के अमल में विलंब करने की सुनियोजित चाल चल रहे हैं. किसी एक दोषी की याचिका लंबित होने पर बाकी 3 दोषियों को फांसी से राहत नहीं दी जा सकती. जिसपर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि चारों आरोपियों को अलग-अलग फांसी नहीं दी जा सकती है.