1st Bihar Published by: Updated Jan 20, 2020, 3:41:00 PM
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DELHI: निर्भया कांड के दोषियों में शामिल पवन की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है. याचिका में पवन ने घटना के समय खुद को नाबालिग होने का दावा किया था. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी पवन की याचिका को खारिज कर दिया था.
कोई नई जानकारी नहीं
कोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई नया आधार नहीं है. सुप्रीम कोर्ट की विशेष बेंच ने पवन के वकील एपी सिंह से कई सवाल भी किया. कोर्ट ने कहा कि पुनर्विचार याचिका में भी आपने यही मामला उठाया था, अब नई जानकारी क्या है. इस पर पवन के वकील ने कहा कि पवन के उम्र संबंधी दस्तावेजों की जानकारी पुलिस ने जान बूझकर छिपाई थी. हाईकोर्ट ने भी तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया था. लेकिन कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया.
नया मिला है डेथ वारंट
कोर्ट ने निर्भया के चारों दोषियों को 17 जनवरी को नया डेथ वारंट जारी किया था. चारों को अब 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी. बता दें कि गुरुवार को निर्भया के एक अन्य दोषी मुकेश सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फांसी पर लटकाने पर स्टे लगा दिया था. जिसके कारण चारों को दोषियों को 22 जनवरी को फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता है. वही, राष्ट्रपति ने मुकेश की दया याचिका को खारिज कर दिया था.