नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में आज सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं अदालत में दायर की गईं हैं। इन सभी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। ऐसे में आज सुनवाई के दौरान केंद्र ने अदालत को बताया कि CAA किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनता है। इसके साथ ही केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से सभी याचिकाओं पर जवाब देने के लिए समय मांगा है। कोर्ट मामले की सुनवाई नौ अप्रैल को करेगा। हालांकि शीर्ष अदालत ने इस पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में आज CAA से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई हुआ। इन याचिकाओं में इस कानून को लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर तब तक रोक लगाने की मांग की गई है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट नागरिकता (संशोधन) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला नहीं कर लेती।
वहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने शुक्रवार को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलीलों पर ध्यान दिया कि एक बार प्रवासी हिंदुओं को भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी गई है, तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए इस पर जल्द से जल्द सुनवाई जरूरी है। ऐसे में अब आज इस मामले में केंद्र ने साफ़ कहा है कि- इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं जा रही है। इसके साथ ही सरकार ने जवाब देने के लिए सरकार से समय की मांग की है।