DESK : कोरोना महामारी की वजह से स्कूलों को बंद रखा गया है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिये ऑनलाइन क्लास करवाई जा रही है. भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अब इन स्कूलों द्वारा ऑनलाइन क्लास करवाने के लिए नई दिशा-निर्देश की घोषणा की है. ऑनलाइन कक्षा संचालित करने के लिए स्कूलों को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.
ऑनलाइन क्लास चलाने वाले स्कूल के बारे में अभिभावकों द्वारा जताई गयी आपत्ति के बाद गृह मंत्रालय ने ये दिशा-निर्देश जारी किया है. अभिभावकों ने इस बारे में चिंता जाहिर की थी कि ऑनलाइन क्लास की वजह से छोटे बच्चे पिछले चार महीने से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं. ऐसे में ऑनलाइन क्लास के लिए नियम-कायदे होने चाहिए.
ऐसे में ऑनलाइन क्लास के लिए जारी निर्देश में कहा गया है कि प्री-प्राइमरी छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षा की अवधि 30 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए. वहीं कक्षा 1 से 8 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 45 मिनट के दो ऑनलाइन सत्र की सिफारिश की है. जो छात्र-छात्राएं कक्षा 9 से 12 में हैं उनके लिए 30-45 मिनट के चार सत्र आयोजित करवाने होंगे.
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन क्लास चलाने के लिए एनसीईआरटी के वैकेल्पिक कैलेंडर को अपनाने की सिफारिश की गई है. जारी निर्देश में कहा गया है कि, "कोरोना महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए स्कूल को न सिर्फ पढ़ाने और सीखने के तरीके को फिर से तैयार करना होगा, बल्कि घर पर स्कूली शिक्षा के एक स्वस्थ मिश्रण के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की एक उपयुक्त विधि भी पेश करनी होगी."