ब्रेकिंग
जमुई में टेलीग्राम के 'साइबर जिहाद मूवमेंट' ग्रुप से जुड़े दो नाबालिग पकड़े गए, विदेशी हैंडलर से संपर्क का आरोप✦मुंगेर में 11 लाख 11 हजार 111 दीपों से जगमगाया कल्याणपुर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया भव्य दीपोत्सव का शुभारंभ✦मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश और देशवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं, बोले..इसे आपसी सद्भाव और उल्लास के साथ मनाएं✦नशेड़ी को अगवा कर करोड़ों की जमीन लिखवाने का आरोप, थाने पहुंचे सैकड़ों ग्रामीण, मां ने लगाई न्याय की गुहार ✦बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का शेड्यूल जारी, सम्राट सरकार इस दिन पेश करेगी अनुपूरक बजट✦जमुई में टेलीग्राम के 'साइबर जिहाद मूवमेंट' ग्रुप से जुड़े दो नाबालिग पकड़े गए, विदेशी हैंडलर से संपर्क का आरोप✦मुंगेर में 11 लाख 11 हजार 111 दीपों से जगमगाया कल्याणपुर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया भव्य दीपोत्सव का शुभारंभ✦मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश और देशवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं, बोले..इसे आपसी सद्भाव और उल्लास के साथ मनाएं✦नशेड़ी को अगवा कर करोड़ों की जमीन लिखवाने का आरोप, थाने पहुंचे सैकड़ों ग्रामीण, मां ने लगाई न्याय की गुहार ✦बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का शेड्यूल जारी, सम्राट सरकार इस दिन पेश करेगी अनुपूरक बजट

Akshra Singh: भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को क्यों करना पड़ा कोर्ट में सरेंडर? जानिए.. पूरा मामला

Akshra Singh: भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने समस्तीपुर कार्यक्रम से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में बेगूसराय कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। उन पर आयोजन में मंच छोड़ने और माइक तोड़ने का आरोप है।

Akshra Singh
© reporter
Mukesh Srivastava
2 मिनट

Akshra Singh: भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने आज बेगूसराय कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जहां उन्हें एक पुराने मुकदमे में जमानत मिल गई। यह मामला 24 अक्टूबर 2023 को समस्तीपुर जिले के सिंहिया में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़ा है।


कार्यक्रम के आयोजक शिवेश मिश्रा ने आरोप लगाया था कि अक्षरा सिंह ने केवल आधा घंटा प्रस्तुति देने के बाद मंच छोड़ दिया और कथित रूप से माइक को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसको लेकर उन्होंने अभिनेत्री पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए अदालत में परिवाद दाखिल किया था।


मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ओम प्रकाश ने अक्षरा सिंह और उनके पिता विपिन सिंह के खिलाफ समन जारी करते हुए कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था। इस मामले में अक्षरा सिंह पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 406 (ग़बन व विश्वासघात), 427 (संपत्ति को नुकसान पहुंचाना), 34 (सामूहिक आपराधिक मंशा) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 


फिलहाल कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उन्हें जमानत दे दी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। अक्षरा सिंह के कोर्ट पहुंचने की जानकारी मिलने के बाद कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखी गई। अक्षरा सिंह की एक झलक पाने के लिए लोग उतावले दिखे।

रिपोर्टिंग
H

रिपोर्टर

HARERAM DAS

FirstBihar संवाददाता