RANCHI : 1000 करोड़ रुपए के घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने इन दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इनकी अर्जी को खारिज कर दी है।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट से तरफ से पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश की याचिका खारिज होने के बाद उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। अब इन दोनों आरोपियों को आजाद होने के लिए अभी इंतजार करना होगा। इससे पहले ईडी की स्पेशल कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट ने भी इन दोनों को बेल देने से इनकार कर चुका है। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट से इनको झटका लगा है।
दरअसल, मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा सहित उनके 14 सहयोगियों के 18 ठिकानों पर ईडी ने 8 जुलाई 2022 को छापेमारी की थी। जिसमें कोरोड़ों रुपये और कई दस्तावेज बरामद किये गए। पंकज मिश्रा पर बरहरवा थाना में दर्ज टेंडर मैनेज करने से जुड़े मामले को लेकर कारवाई हुई। छापेमारी और पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें 18 जुलाई 2022 को गिरफ्तार कर लिया था।
आपको बताते चलें कि, ईडी ने सबसे पहले 24 अगस्त को प्रेम प्रकाश के 16 ठिकानों पर पहली बार छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान ईडी की टीम ने प्रेम प्रकाश के अरगोड़ा स्थित आवास से दो एके-47 और 60 गोलियां बरामद की थी। इसके अलावा कई अवैध संपत्तियों और कोयला कारोबार से जुड़े दस्तावेज बरामद किए थे।