ब्रेकिंग न्यूज़

PM Modi Visit in Bihar: पूर्णिया एयरपोर्ट से शुरू होगी उड़ान, पीएम मोदी कल देंगे कई विकास परियोजनाओं की सौगात BPSC Exam 2025: BPSC 71वीं प्रारंभिक परीक्षा 2025 शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न, करंट अफेयर्स ने बढ़ाई मुश्किलें Bihar News: नेपाल के विरोध प्रदर्शन का बिहार पर गहरा असर, इस शहर को सबसे अधिक नुकसान प्रति घंटे इतने KM की रफ़्तार से चलेगी Patna Metro, शुरुआत में वॉकी-टॉकी के जरिए ही होगा संचालन Bihar News: तेजस्वी यादव ने GMCH की बदहाली पर सरकार को घेरा, रिपोर्टर बनकर अस्पताल की दिखाई हकीकत Bihar News: बिहार के कॉलेज में चोरी करता एक शख्स धराया, 4 पंखों के साथ 2 चोर फरार होने में कामयाब.. Bihar Crime News: 11 लोगों ने मिलकर किया प्रेमी युगल की हत्या, CCTV फुटेज में सच्चाई उजागर T20I में भारत के लिए इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, टॉप-5 की लिस्ट में हिटमैन सबसे ऊपर Bihar News: बिहार में तीन देशों की पहचान पत्रों के साथ शख्स गिरफ्तार, पाकिस्तान से जुड़ा है तार Bihar Weather: आज बिहार के इन जिलों में भारी बारिश की संभावना, IMD का अलर्ट जारी

'इलेक्शन के बीच नहीं लगा सकते रोक...,' चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर SC ने केंद्र को दिया राहत

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 21 Mar 2024 01:01:27 PM IST

'इलेक्शन के बीच नहीं लगा सकते रोक...,' चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर SC ने केंद्र को दिया राहत

- फ़ोटो

DELHI : मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मुद्दे पर केंद्र सरकार को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इस चरण में आकर नियुक्ति पर रोक लगाने से ना सिर्फ लोकसभा चुनावों पर असर होगा बल्कि इससे अराजकता भी पैदा होगी। 


वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी में चुनाव आयोग की नियुक्ति क्यों की गई?सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह चुने गए चुनाव आयुक्तों की योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहा है, बल्कि उस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है जिसके तहत चयन किया गया। कोर्ट ने इस मामले पर 6 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।


वहीं, कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि संसद से पास हुए कानून के तहत चुनाव आयुक्तों का चयन हुआ है। हम अंतरिम आदेश से कानून पर रोक नहीं लगाएंगे। चुनाव के बीच में आयोग के काम को प्रभावित करना ठीक नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने इस बात पर सवाल उठाया कि चयन कमिटी की मीटिंग को 15 मार्च से बदल कर 14 मार्च कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर अपना मन लगाने के लिए चयन समिति को अधिक समय दिया जाना चाहिए था। चयन समिति को अधिकारियों की पृष्ठभूमि समझने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए।


उधर, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं से उस आरोप पर नया आवेदन देने को कहा, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बैठक पहले ही आयोजित करा ली गई थी।