CAA पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, CJI ने कहा- हम एकतरफा आदेश नहीं दे सकते हैं

CAA पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, CJI ने कहा- हम एकतरफा आदेश नहीं दे सकते हैं

DELHI: इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है. सुप्रीम कोर्ट ने CAA पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है. CJI ने कहा है कि हम एकतरफा आदेश नहीं दे सकते हैं. सभी याचिकाओं को देखने के बाद सीजेआई ने CAA पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले पर 4 हफ्तों में जबाव देने का वक्त दिया है. अब 5 हफ्ते बाद इस मामले पर अगली सुनवाई होगी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने  कहा है कि CAA पर याचिका दाखिल करने पर कोर्ट रोक नहीं लगाएगी. सीजेआई ने ये भी कहा है कि अगली सुनवाई में ये तय होगा कि इस मामले को संवैधानिक पीठ में भेजा जाएगा या नहीं.  


सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन एक्ट पर दायर याचिकाओं को अलग-अलग कैटेगरी में बांट दिया है. इसके तहत असम, नॉर्थ ईस्ट के मसले पर अलग सुनवाई की जाएगी. वहीं, उत्तर प्रदेश में जो CAA की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है उसको लेकर भी अलग से सुनवाई की जाएगी. अदालत ने सभी याचिकाओं की लिस्ट जोन के हिसाब से मांगी है, जो भी बाकी याचिकाएं हैं उनपर केंद्र को नोटिस जारी किया जाएगा. 


सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट में भीड़ का सवाल उठाते हुए कहा कि कोर्ट का मौहाल शांतिपूर्ण होना चाहिए. वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि इस पहलू पर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए. जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इन याचिकाओं पर जवाब देने के लिए सरकार दो हफ्तों का वक्त चाहिए.