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CAA पर 'सुप्रीम' सुनवाई, 5 प्वाइंटस में जानिए अहम बातें

DELHI: CAA पर दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है. हम आपको 5 प्वाइंट्स में बता

FirstBihar
Khushboo Gupta
3 मिनट

DELHI: CAA पर दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है. हम आपको 5 प्वाइंट्स में बताते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में CAA पर क्या-क्या हुआ.


1. 3 जजों की बेंच अंतरिम राहत नहीं दे सकती

CAA पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि तीन जजों की बेंच इस मामले पर अंतरिम राहत नहीं दे सकती है. सीजेआई ने कहा कि 5 जजों की बेंच ही अंतरिम राहत दे सकती है. इसलिए अगली सुनवाई में इस केस को संवैधानिक पीठ में भेजने पर फैसला होगा. 


2. कोई भी HC CAA से जुड़े मामलों को नहीं सुनेगी

नागरिकता संशोधन कानून पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी हाईकोर्ट CAA से जुड़े मामलों पर सुनवाई नहीं करेगा. सीजेआई ने कहा कि हाईकोर्ट नागरिकता संशोधन कानून से जुड़े मामलों को नहीं सुनेगी.

3. असम और त्रिपुरा में CAA का मामला अलग

सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन एक्ट पर दायर याचिकाओं को अलग-अलग कैटेगरी में बांट दिया है. इसके तहत असम, नॉर्थ ईस्ट के मसले पर अलग सुनवाई की जाएगी. वहीं, उत्तर प्रदेश में जो CAA की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है उसकी भी अलग से सुनवाई की जाएगी. 


4. कोर्ट ने असम और त्रिपुरा सरकार से सूची मांगी

चीफ जस्टिस ने वकीलों से असम और नॉर्थ ईस्ट से दाखिल याचिकाओं पर आंकड़ा मांगा है. कोर्ट ने असम और त्रिपुरा सरकार से सूची मांगी है. कोर्ट का कहना है कि असम का मसला अलग भी किया जा सकता है. इसको लेकर अलग सुनवाई भी की जा सकती है. 


5. केंद्र सरकार को नोटिस

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्तों में जवाब देने को कहा है. अब 5 हफ्तों के बाद इस मामले की अगली सुनवाई होगी.


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