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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sun, 30 Apr 2023 07:07:54 AM IST
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PATNA : बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है। राज्य के अंदर शराब से जुड़ा किसी भी तरह का कारोबार करना या इसका सेवन करना जुर्म माना गया है। इसकी जांच को लेकर राज्य में अलग से उत्पाद विभाग कार्यरत हैं। हालांकि, उत्पाद थानों की संख्या कम होने के कारण कई बार अनेकों तरह की कठनाई का भी सामना करना पड़ता है। अब इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के 27 जिलों में स्थित 36 अनुमंडलों में नये उत्पाद थाने खोले जायेंगे। इसको लेकर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने इसकी अधिसूचना के साथ ही संकल्प जारी कर दिया है।
दरअसल, राज्य में मद्य निषेध नीति के उल्लंघन के अत्यधिक मामले प्रकाश में आ रहे हैं। जिसके बाद इसको लेकर अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने एक समीक्षा बैठक की थी। जिसमें यह पाया गया कि, वर्तमान में कार्यरत अधिकांश उत्पाद थाने का वृहद क्षेत्राधिकार होने के कारण समुचित निरीक्षण आदि काम करने में कठिनाई हो रही है वृहद क्षेत्राधिकार होने के कारण अभियोगों की संख्या भी अधिक है, जिसके निबटारे में भी समस्या आ रही है। जिसके बाद अब यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में 27 जिलों में स्थित 36 अनुमंडलों में नये उत्पाद थाने खोले जायेंगे।
केके पाठक ने बताया है कि, जिला का क्षेत्रफल, जनसंख्या एवं भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 27 जिले के 36 अनुमंडलों को मद्य निषेध थाना क्षेत्र घोषित किया जा रहा है। इन अनुमंडलों में अधिनियम के तहत उत्पाद पदाधिकारी को धारा 73 के अधीन बिना वारंट के तलाशी की शक्ति दी गयी है। उपायुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि अभी पटना जिले में पांच और अन्य 37 जिला मिलाकर 44 थाने हैं। नये 36 थाने खुलने के बाद उत्पाद थानों की कुल संख्या 80 हो जायेगी।
आपको बताते चलें कि, रानीगंज (अररिया), दाऊदनगर (औरंगाबाद), कटोरिया (बांका), मंझौल (बेगूसराय), कहलगांव (भागलपुर), पीरो (भोजपुर), जगदीशपुर (भोजपुर), डुमरांव (बक्सर), बेनीपुर (दरभंगा), बिरौल (दरभंगा), मधुबन (पूर्वी चंपारण), अररेराज (पूर्वी चंपारण), शेरघाटी (गया), महम्मदपुर (गोपालगंज), बारसोई (कटिहार), गोगरी (खगडिया), बडहिया (लखीसराय), उदाकिशुनगंज (मधेपुरा), झंझारपुर (मधुबनी), बेनीपटटी (मधुबनी), तारापुर (मुंगेर), हिलसा (नालंदा), पकरीबरावां (नवादा), धमदाहा (पूर्णिया), बिक्रमगंज (रोहतास), रोसडा (समस्तीपुर), पटोरी (समस्तीपुर), मशरख (सारण), सोनपुर (सारण), पुपरी (सीतामढी), रून्नीसैदपुर (सीतामढी), महाराजगंज (सीवान), रघुनाथपुर (सीवान), सिमराही (सुपौल), त्रिवेणीगंज (सुपौल) और महुआ (वैशाली) में उत्पाद दिए जाएंगे।