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बिहार सरकार का बड़ा आदेश: कोरोना काल में नौकरी की परीक्षाओं को मिली छूट, वोकेशनल कोर्स के लिए भी होगा एंट्रेंस एग्जाम

1st Bihar Published by: Updated Wed, 21 Jul 2021 03:30:27 PM IST

बिहार सरकार का बड़ा आदेश: कोरोना काल में नौकरी की परीक्षाओं को मिली छूट, वोकेशनल कोर्स के लिए भी होगा एंट्रेंस एग्जाम

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PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है. बिहार सरकार की ओर से बड़ा आदेश जारी किया गया है. कोरोना काल में नौकरी या बहाली की परीक्षाओं के आयोजन की इजाजत दे दी गई है. सरकार के इस फैसले को लेकर मुख्य सचिव त्रिपुरारि शरण ने सभी जिलों के डीएम, एसपी, एसएसपी और विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारियों को पत्र लिखकर जानकारी दी है. इसके अलावा सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है.


गृह विभाग की ओर से जारी आदेश संख्या 4395 के मुताबिक कोरोना गाइडलाइन में बदलाव किया गया है. आदेश संख्या 3646 में बदलाव करते हुए सरकार ने कहा है कि "विश्वविद्यालय, सभी प्रकार के कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान और 11वीं और 12वीं तक के स्कूलों को कुल छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे. सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी प्रशिक्षुओं की 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे."



इसके अलावा "राज्य सरकार के आयोगों, पर्षद्, बोर्डों और अन्य समतुल्य संस्थानों द्वारा नियुक्ति और विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश या चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन कोविड अनुकूल व्यवहार और अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनिवार्य अनुपालन के साथ अनुमान्य होगा." सरकार के इस आदेश के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे. ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा सकेगी. स्वास्थ्य विभाग शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था करेगा."


सरकार ने एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि "विश्वविद्यालय, सभी प्रकार के कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान और 11वीं और 12वीं तक के स्कूलों को छोड़कर अन्य सभी स्कूल, कोचिंग, ट्रेनिंग और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. इस अवधि में विद्यालयों और विश्वविद्यालयों द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएँ नहीं ली जाएंगी."


गौरतलब हो कि 5 जुलाई को बिहार सरकार की ओर से अनलॉक-4 का ऐलान किया गया था. 6 अगस्त तक के लिए अनलॉक- 4 की नई गाइडलाइन जारी की गई थी. जिसमें यूनिवर्सिटी, सभी कॉलेज, तकनीकि शिक्षण संस्थान, सरकारी प्रशिक्षण संस्थान, 11वीं और 12वीं तक के स्कूलों को 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ खोलने का आदेश दिया गया था.


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