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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 14 Apr 2023 07:26:32 PM IST
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PATNA: बिहार में लगभग 30 साल बाद नियमित तौर पर शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. 10 अप्रैल को बिहार कैबिनेट ने शिक्षक नियुक्ति की नयी नियमावली को मंजूरी दे दी थी. अब उस नियमावली के मुताबिक शिक्षकों की नियुक्ति की फाइल आगे बढ़ गयी है.
दो लाख 257 शिक्षकों की होगी नियुक्ति
बिहार सरकार ने नई नियुक्ति नियमावली के तहत सूबे के प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 2 लाख 257 शिक्षकों की नियुक्ति करने का फैसला लिया है. इसके लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को पत्र भेजकर 20 अप्रैल तक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की विषयवार और कोटिवार रिक्तियां भेजने को कहा है.
शिक्षा विभाग की ओर से सूबे के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली 10 अप्रैल को राजपत्र में प्रकाशित हो गई है. यह उसी डेट से प्रभावी हो चुका है. नयी नियमावली के तहत राज्य सरकार के अधीन विद्यालय अध्यापक का नया संवर्ग का गठन किया गया है. विद्यालय अध्यापक के पद आयोग की अनुशंसा पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया है. शिक्षा विभाग के पत्र में कहा गया है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए जिला स्तर पर उपलब्ध रिक्त पदों की विषयवार और कोटिवार गणना करना जरूरी है.
शिक्षा विभाग ने अपने पत्र में कहा है कि जिला परिषद और नगर निकाय क्षेत्र के अंतर्गत सभी नियोजन इकाई में 10 अप्रैल 2023 के बाद विषयवार रिक्त रह गए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों की गणना कर रिक्तियों की सूची राज्य मुख्यालय को उपलब्ध कराना जरूरी है. सभी जिले 20 अप्रैल तक ये सूची उपलब्ध करा दें. जिलों को इस बात की भी रिपोर्ट देनी है कि जिलेवार नियोजन इकाई में आवंटित पद के अतिरिक्त जिले में कितने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक उपलब्ध हैं.
बीपीएससी से नियुक्ति की भी प्रक्रिया शुरू
राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग के जरिये शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए फाइल को सामान्य प्रशासन विभाग में भेज दिया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग से बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानातंरण एवं सेवा शर्त) नियमावली 2023 को अधिसूचित करने का अनुरोध किया गया है. अब सामान्य प्रशासन विभाग शिक्षक नियुक्ति नियमावली को अधिसूचित कर नियुक्ति के लिए बीपीएससी को प्रस्ताव भेजेगा. नयी नियमावली के तहत कुल 2 लाख 257 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जिसमें प्रारंभिक विद्यालयों में 80,257 शिक्षक और माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1 लाख 20 हजार शिक्षक बहाल किये जायेंगे.
इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि नई नियमावली के तहत प्रारंभिक विद्यालयों में 80,257 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1 लाख 20 हजार शिक्षकों की नियुक्ति आयोग के माध्यम से जल्द शुरू की जाएगी. इसके लिए शिक्षा विभाग के स्तर से प्रक्रिया शुरू हो गयी है. बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 को अधिसूचित करने के लिए प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है. ताकि आयोग के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू कराई जा सके.