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बिहार के सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल की नियुक्ति का रास्ता साफ, कैबिनेट से नियमावली को मंजूरी, जानिये कैसे होगी नियुक्ति

बिहार के सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल की नियुक्ति का रास्ता साफ, कैबिनेट से नियमावली को मंजूरी, जानिये कैसे होगी नियुक्ति

PATNA: नीतीश कैबिनेट ने आज बिहार के प्राइमरी स्कूल यानि प्राथमिक विद्यालय से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल यानि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रिंसिपल की नियुक्ति की प्रक्रिया तय कर दी. प्राथमिक स्कूल में प्रधान शिक्षक होंगे तो उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक. उनकी नियुक्ति के लिए नियमावली को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. अब प्रमोशन से इन पदों को नहीं भरा जायेगा.

मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल

दरअसल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल की नियुक्ति को लेकर ब़डा एलान किया था. नीतीश कुमार ने कहा था कि अब सीनियरिटी और प्रमोशन नहीं बल्कि इसके लिए मास्‍टर साहेब को परीक्षा देनी होगी. सीएम ने कहा था कि प्रधानाचार्यों की नियुक्ति अब परीक्षा लेकर की जायेगी. 


दो दिन बाद कैबिनेट ने दे दी मंजूरी

सीएम की घोषणा के दो दिन बाद बिहार सरकार ने कैबिनेट से प्रधान शिक्षक औऱ प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए नियमावली को मंजूरी दिलवा दिया. कैबिनेट ने दो नियमावली को मंजूरी दी है. प्राथमिकी विद्यालय के लिए बिहार राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2021 की मंजूरी दी गयी है. वहीं उच्च विद्यालयों के लिए बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियामवली बनायी गयी है. दोनों पदों पर नियुक्ति के साथ साथ ट्रांसफर, सेवा शर्त और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया तय कर दी गयी है. 


गौरतलब है कि बिहार में अब तक प्रमोशन और वरीयता के आधार पर स्‍कूलों में प्रिंसिपल बनाये जाते थे. लेकिन अब जो सरकार की परीक्षा पास करेंगे वही प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक बनेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की क्वालिटी में सुधार के लिए बढ़िया प्रबंधन की जरूरत होगी. ऐसे में सरकार परीक्षा लेकर वैसे शिक्षकों की पहचान करेगी जो सही से स्कूलों का मैनेजमेंट कर पायें. उन्हें ही प्रिसिंपल बनाया जायेगा.