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8 जून से खुलेंगे शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल को बंद रखने का फैसला, सरकार की नई गाइडलाइन में 30 नए नियम

1st Bihar Published by: Updated Thu, 04 Jun 2020 11:10:03 PM IST

8 जून से खुलेंगे शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल को बंद रखने का फैसला, सरकार की नई गाइडलाइन में 30 नए नियम

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PATNA : भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है. इसी बीच सोमवार यानी कि 8 जून से सरकार ने अनलॉक-1 की घोषणा की है. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से गुरूवार को नई गाइडलाइन शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, होटल और हॉस्पिटैलिटी सर्विस के लिए जारी किये गए हैं. हर जगह के लिए कुछ कॉमन गाइडलाइन हैं. शॉपिंग मॉल को खोलने की की इजाजत तो मिल गई है, लेकिन सरकार की ओर से एक नई गाइडलाइन भी जारी की गई है. इस नई गाइडलाइन के अनुसार रेस्टोरेंट खोलने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 30 नियम बनाये हैं.


केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शॉपिंग मॉल के लिए नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) तैयार की गई है. मॉल्‍स में फेस कवर या मास्क का उपयोग आवश्‍यक किया गया है. मॉल जाते समय सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन करने और मॉस्‍क पहनने के निर्देश जारी किए गए हैं. मॉल में आने-जाने वालों के शरीर के तापमान की जांच होगी.  सभी स्‍थलों पर जहां तक संभव हो कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना है. छींकने के दौरान मुंह पर रूमाल का इस्‍तेमाल अवश्‍य करना है. मॉल के अंदर सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, सरकार ने ये भी फैसला किया है.


मॉल में  हर किसी को मुंह और नाक को ढक कर ही रहना होगा. स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करना और किसी भी बीमारी की जल्द से जल्द राज्य और जिला हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करना होगा. इन सभी स्‍थानों पर थूकना सख्त वर्जित किया गया है. आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल में डाउनलोड कर इसका उपयोग सभी को करने की सलाह दी गई है. साथ ही मॉल्‍स को बार-बार सेने‍टाइज करने का आदेश दिया गया है. इसके अलावा बच्‍चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को रेस्‍टोरेंट जाने से परहेज करने की सलाह दी गई है.


शॉपिंग मॉल के लिए ये है नई गाइडलाइन -


भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्टाफ की व्यवस्था करनी होगी

पार्किंग हो या मॉल का परिसर भीड़ को नियंत्रित करना होगा

एंट्री और एग्जिट के लिए अलग-अलग गेट से होगी

मॉल की दुकानों में एक बार में कम से कम कस्टमर आएं, इसकी व्यवस्था करनी है

मॉल के अंदर सिनेमा हॉल बंद रहेंगे

एलिवेटर (स्वचालित) में कम से कम लोग एक बार में जायेंगे

फूड कोर्ट में 50 प्रतिशत लोगों के लिए ही बैठने की व्यवस्था होगी

गेमिंग और बच्चों के खेलने की जगह पर बैन रहेगा

अगर कोई कोरोना का मरीज पाया जाता है, तो उसे तुरंत आइसोलेट किया जाए

हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर मेडिकल हेल्प मांगी जाए

जिस एरिया में कोरोना संदिग्ध पाया जाए उसे डिसइंफ्क्ट किया जाए

हर किसी को मास्क पहनना है

मॉल में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी है

सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी 

मॉल परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा

कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्ट, ऑडियो-वीडियो का इस्तेमाल करना है


कोरोना संदिग्ध मिलने पर करना होगा ये काम -


तुरंत इसकी सूचना जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी

 जिस जगह पर संक्रमित पाया जाएगा वो वहां पर मौजूद लोगों को आइसोलेट होना होगा

संदिग्ध की जांच के दौरान उसके आस-पास के लोगों को खुद का फेस कवर रखना होगा और उससे पर्याप्त दूरी बनाए रखना होगा

पूरे परिसर को डिसइंफेक्टेड करवाना होगा