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20-Sep-2023 01:20 PM
By First Bihar
PATNA : चारा घोटाला मामले में आरोपी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भागलपुर-बांका ट्रेजरी से 46 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में बुधवार को लालू प्रसाद यादव की सीबीआई की पटना अदालत में पेशी हुई। मिली जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव पटना सीबीआई स्पेशल कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की दी गई लिंक पर कोर्ट के सामने हाजिर हुए। इसको लेकर होटवार जेल प्रशासन ने इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली है।
दरअसल, चारा घोटाले के आरसी 63 A1996 मामले में लालू प्रसाद यादव, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पूर्व सांसद आरके राणा, अधिकारी बेक जूलियस फूलचंद सिंह समेत 22 लोग आरोपी बनाए गए हैं। सीबीआई में अब तक 76 गवाह पेश कर गवाही करवाई है। चारा घोटाले के इस मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव समेत 44 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें 22 लोगों की मौत होने की वजह से ट्रायल बंद कर दिया गया।
मालूम हो कि, चारा घोटाला के डोरंडा ट्रेजरी मामले में सजा होने के बाद लालू यादव जमानत पर बाहर है। ऐसे में आज पटना की सीबीआई अदालत में चल रही सुनवाई में पेशी के लिए लालू प्रसाद यादव के वकील द्वारा प्रोडक्शन वारंट मांगा गया था। लालू यादव के स्वास्थ्य के मद्देनजर स उपस्थित होने की जगह वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़ने का फैसला लिया गया है।
वहीं, लालू प्रसाद यादव पर डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की निकासी का आरोप है। 1990 से 1995 के बीच डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की निकासी की गई थी. करीब 27 साल बाद कोर्ट ने इसी साल फरवरी में इस घोटाले पर फैसला सुनाया था, जिसमें लालू यादव को दोषी पाया गया था. इस मामले में लालू यादव को पांच साल की सजा हुई है।
बता दें कि सीबीआई ने 1996 में अलग-अलग कोषागारों से गलत ढंग से अलग-अलग राशियों की निकासी को लेकर 53 मुकदमे दर्ज किए थे। ये रुपयों को संदिग्ध रूप से पशुओं और उनके चारे पर खर्च होना बताया गया था। 53 मामलों में से डोरंडा कोषागार का मामला सबसे बड़ा था। जिसमें सर्वाधिक 170 आरोपी शामिल हैं। इसमें से 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है।